उ.प्र. कोरोना जांच के नये नियम लागू

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)


लखनऊ । पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाले कोरोना  (COVID - 19)  की जांच के लिए शासन ने प्रयोगशालाएं निर्धारित करते हुए जांच के लिए नये प्रोटोकॉल के अन्तर्गत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं । 
  प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ अभियान को निश्चित रूप से त्वरित और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रदेश में सात जगहों पर जांच की सुविधा उपलब्ध कर ली है , और काम भी शुरू हो गया है । नोवेल कोरोना की जांच के लिए प्रदेश में जिन सात प्रयोगशालाओं को अधिकृत किया है गया है उनमें प्रयोगशाला के अधिकार क्षेत्र में आसपास के जिले शामिल किये गए हैं।  बस्ती व  गोरखपुर मंडल के सभी जिलों और अयोध्या जनपद के संदिग्ध रोगियों की जांच बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर स्थित आईसीएमआर केंद्र पर की जायेंगी ।    



उल्लेखनीय है कि जांच के लिए सेम्पल किसी भी समय नियमानुसार भेजा जा सकता है। सेम्पल प्रेषण की सूचना स्वास्थ्य निदेशालय लखनऊ को अवश्य भेजने का निर्देश स्वास्थ्य सचिव ने दिया है। सचिव ने जांच के लिए उन रोगियों को हाई रिस्क घोषित किया है जिन्हें इंटरनेशनल यात्रा के 28 दिनों के अंदर कोई लक्षण दिखे, बुखार, खांसी और सांस के भर्ती मरीज सीवियर एक्यूट रेस्पेरेटरी रोग वाले रोगी  हैं । जो निजी या सरकारी अस्पतालों में भर्ती हों, गंभीर लक्षणों वाले अंतरराज्यीय यात्री, 28 दिनों के भीतर तबलीगी जमात में भागीदारी करने वाले, कोरोना मरीजो की चिकित्सा में लगे कर्मी और पॉजिटिव मरीज के साथ रहने वाले / परिजनों को इसमें शामिल किया गया है। जिन मेडिकल कालेज में जांच केंद्र बनाए गए है उसमें गोरखपुर के अलावा सैफई, बीएचयू, अलीगढ़, मेरठ केजीएमयू और संजय गांधी पीजीआई लखनऊ के नाम शामिल हैं।
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