मजिस्ट्रेट के साथ रेप की कोशिश का आरोपी मजिस्ट्रेट गिरफ्तार

                (बृजवासी शुक्ल)

 बस्ती (उ. प्र.)। मजिस्ट्रेट के साथ रेप की कोशिश के मामले में घटना के करीब 15 दिन बाद आरोपी मजिस्ट्रेट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मजिस्ट्रेट के ऊपर रेप की कोशिश के अलावा जानलेवा हमले का भी आरोप है। आरोपी नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ल ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को झूठा बताते हुए हाईकोर्ट में रिट की है लेकिन उस पर अभी सुनवाई भी नहीं हो पाई है और उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा।

मामले में महिला नायब तहसीलदार ने 17 नवम्बर को दर्ज कराई एफआईआर में 12 नवम्बर यानि दीपावली के दिन की घटना दर्शाई है। इसमें नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ल के ऊपर मुअसं. - 363 / 2023 पर आईपीसी की धारा 452, 323, 504, 354, 307, 376 व 511 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद मजिस्ट्रेट करीब 40 वर्षीय घनश्याम शुक्ल पुत्र राचन्द्र शुक्ल सोहरौनाराजा थाना भिटौली बाजार जनपद महाराजगंज हालमुकाम 729 एच आनन्द विहार कालोनी राप्तीनगर फेज - 1 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर (नायब तहसीलदार सदर बस्ती ) को रोडवेज बस्ती से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विनय कुमार पाठक, निरीक्षक अनिल कुमार यादव, एसओजी प्रभारी उप निरीक्षक गजेन्द्र प्रताप सिंह, कोतवाली हे. का. ज्वाला सिंह, सर्विलांस सेल के हेकां. सत्येन्द्र सिंह, का. विजय यादव, देवेन्द्र निषाद और अभिषेक सिंह शामिल रहे।
जानकारी के मुताबिक आरोपी घनश्याम शुक्ल की ओर से हाईकोर्ट में खुद को निर्दोष बताते हुए गलत एफआईआर दर्ज कराने के बावत 23 नवम्बर को रिट दाखिल की गई, जो 25 नवम्बर को पंजीकृत हुई है। अभी सुनवाई भी नहीं हो पाई है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनके ऊपर पुलिस ने 25 हजार का ईनाम रखा था और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छ: टीमें लगाई गई थीं। आरोपी मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार न कर पाने पर पुलिस ने उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया था और न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया है। चर्चाओं के मुताबिक घटना के दिन पीड़ित मजिस्ट्रेट के घर में कोई शख्स मौजूद था, जिसके कारण बवाल हुआ। पुलिस भी इस बिन्दु पर काम कर रही है, लेकिन अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। 

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