10 तारीख तक जीएसटी जमा करें विभाग, ग्राम पंचायतें भी दायरे में : अंद्रा वामसी

                (नीतू सिंह ) 

बस्ती (उ.प्र.)। विभागों द्वारा ढाई लाख रूपये से अधिक का भुगतान एक वर्ष में करने पर जीएसटी जमा करना अनिवार्य है। शासन के इस निर्णय की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने कहा कि माह की 10 तारीख तक जीएसटी ना जमा करने पर कार्यालयाध्यक्ष / आहरण, वितरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जुर्माना अदा करना होगा। कलेक्ट्रेट में आहरण-वितरण अधिकारियों की कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए उन्होने संतोष व्यक्त किया कि जिले में लगभग सभी विभागों ने जीएसटी में पंजीयन करा लिया है। इसमें 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामपंचायतें भी शामिल हैं, परन्तु उनके द्वारा नियमित जीएसटी नही जमा किया जा रहा है। उन्होंने जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों से भी जीएसटी कटौती सुनिश्चित करायें। 

 उपायुक्त वाणिज्यकर उपेन्द्र यादव ने बताया कि जनपद में जीएसटी में सेवा क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक टीडीएस जमा हो रहा है, जिसमें सर्वाधिक योगदान अनुबंध पर कराये जा रहे कार्यो एवं परियोजनाओं का है। उन्होने बताया कि पूरे वित्तीय वर्ष में ढाई लाख रूपये से अधिक की धनराशि ठेकेदार/फर्म को भुगतान करने पर जीएसटी जमा करना अनिवार्य है। जीएसटी का निर्धारण अनुबंध की सम्पूर्ण धनराशि पर निर्भर करता है। यदि भुगतान कई बार में किया जाता है परन्तु धनराशि ढाई लाख रूपये से अधिक है तो जीएसटी की कटौती की जायेगी। माह में किए गये भुगतान पर जीएसटी की धनराशि अगले माह की 10 तारीख तक पोर्टल के माध्यम से जमा किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि पंजीयन के लिए विभागीय टैन तथा आहरण-वितरण अधिकारी का पैन नम्बर अनिवार्य है। इसके साथ ही मोबाइल नम्बर तथा वैध ई-मेल भी होना चाहिए। कार्यशाला में चार्टेड एकाउंडेन्ट अजीत चौधरी ने जीएसटी जमा करने के तौर तरीको पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यशाला में मुख्य कोषाधिकारी अशोक प्रजापति, डीडीओ निर्मल द्विवेदी, उपायुक्त प्रभाकर सरोज, एसआईसी डा. एस.सी. कौशल, सीएमएस डा. पी.के. श्रीवास्तव, डा. रामप्रकाश, डिप्टी सीएमओ डा. जयसिंह, एसओसी हरीशचन्द्र, सेवायोजन अधिकारी अवधेन्द्र वर्मा, एडी रेशम रितेश सिंह, एएमए विकास मिश्रा, आबकारी अधिकारी राजेश तिवारी एंव विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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