बैरिहवां सेक्स रैकेट कांड में CWC ने कोतवाली पुलिस को दिया कार्यवाही का निर्देश : कृत कार्यवाही से अवगत भी कराएं

                       (विशाल मोदी) 

बैरिहवा सैक्स रैकेट कांड की नाबालिग पीड़िता के मामले में सीडब्लूसी ने कोतवाली को दिया विधिक कार्यवाही का आदेश

बस्ती (उ.प्र.)। शहर के बैरिहवा मोहल्ला के सेक्स रैकेट कांड की नाबालिग पीड़िता के मामले मे न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने कोतवाली पुलिस को विधिक कार्यवाही का आदेश दिया है, लिखे पत्र में कहा गया है कि कार्यवाही करने के साथ ही न्याय पीठ को भी कार्यवाही से अवगत कराया जाय।

बताते चलें कि बीते तीन और पांच जुलाई को बैरिहवां मोहल्ले मे पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर छापेमारी की थी। पुलिस ने उसी दौरान तीन तारीख को एक नाबालिग किशोरी को बरामद कर सीडब्लूसी के समक्ष प्रस्तुत किया था, इस मामले में न्याय पीठ की ओर से कोतवाली से आख्या प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया है। पीड़ित किशोरी न्याय पीठ के आदेश पर इस समय अपने घर पर परिजनों के साथ रह रही है। पीड़ित किशोरी और उसके पिता ने न्याय पीठ के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के जरिए मामले से संबंधित दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार करते हुए न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक कुुमार मिश्र, सदस्य अजय श्रीवास्तव, मंजू त्रिपाठी, डॉ. संतोष श्रीवास्तव ने कोतवाल को आदेश दिया है कि मामले की जांच करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाते हुए की गई कार्यवाही से न्याय पीठ को भी अवगत कराएं।

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