CWC ने पुलिस से मांगी बैरिहवां सेक्स रैकेट मामले में नाबालिग की रिपोर्ट

 

                      (विशाल मोदी) 

बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने बैरिहवां में सेक्स रैकेट के आरोप में नाबालिग पीड़िता के मामले की रिपोर्ट कोतवाली पुलिस से तलब की है

बस्ती (उ.प्र.)। न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने बस्ती कोतवाल को पत्र लिखकर बैरिहवा सेक्स रैकेट से संबंधित नाबालिग पीड़िता के मामले की रिपोर्ट मांगी है, न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने लिखे पत्र में कहा है कि इस मामले से संबंधित अब तक की गई कार्यवाही से न्याय पीठ को अवगत कराया जाय, आख्या प्रस्तुत करने के लिए 20 जुलाई तक का समय दिया गया है।

 (यह फोटो उसी दिन का है जब नागरिकों की शिकायत पर बैरिहवां में पहुंची थी पुलिस और गहमागहमी का माहौल था) 

गौर तलब है कि बीते दिनों जुलाई के पहले हफ्ते में कोतवाली पुलिस ने शहर के बैरिहवां मोहल्ले में स्थानीय लोगों की शिकायत पर छापेमारी की थी। यह मामला कई दिनों तक चर्चा में रहा था। पुलिस ने उसी दौरान एक नाबालिग किशोरी को बरामद कर सीडब्लूसी के समक्ष प्रस्तुत किया था। पुलिस ने बताया था कि यह किशोरी सड़क पर लावारिस हालत में घूमती हुई पाई गई है।

प्रस्तुत किशोरी के मामले में न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक कुमार मिश्र, सदस्य अजय श्रीवास्तव एवं मंजू त्रिपाठी ने पीड़िता के मेडिकल का आदेश जारी करते हुए उसे चाइल्ड लाइन में आवासित कराने का आदेश दिया था। किशोरी ने काउंसिलिंग के दौरान अपने साथ दुष्कर्म की बात बताते हुए घटना से जुड़े कुछ लोगों का नाम भी न्याय पीठ के सामने और काउंसिलिंग रिपोर्ट में बयान किया है। इतना ही नहीं किशोरी के अनुसार उसे रात भर और दूसरे दिन न्याय पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व तक थाने में रखा गया था, इस बीच कोतवाली पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी कराना आवश्यक नही समझा था।
मामले को गम्भीरता से लेते हुए न्याय पीठ अध्यक्ष व सदस्यों ने आज सोमवार को एक पत्र भेजकर कोतवाली से मामले की अद्यतन आख्या प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है। आदेश की कापी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व प्रोवेशन अधिकारी को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष प्रेरक कुमार मिश्र ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के बयान एवम काउंसिलिंग रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली से आख्या मांगी गई है। न्याय पीठ के लिए बाल हित सर्वोपरि है।

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