राशन की दुकानों पर 13 से 24 अप्रैल तक बंटेगा गेहूं - चावल :डीएसओ

 

                         (विशाल मोदी) 

बस्ती (उ.प्र.)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद में तेरह अप्रैल से चौबीस अप्रैल तक गेहूं और चावल का वितरण उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी जिलाधिकारी पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने दी। उन्होंने विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी विक्रेता अपनी राशन की दुकान खुली रखेगें तथा कार्डधारकों को समस्त सूचनाओं से अवगत करायेंगे। दुकानदार नियमानुसार अनुपालन करते हुये एवं व्यवस्था बनाएं और वितरण सुनिश्चित करें। कार्डधारको को टोकन सिस्टम से खाद्यान्न उपलब्ध करायेगें, जिससे कि दुकानो पर भीड़ न लगे। यह खाद्यान्न सभी कार्ड धारकों को नि:शुल्‍क दिया जाएगा।

डीएसओ ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या-2174, दिनांक-10.04.2023 द्वारा जारी निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रचलित राशनकार्ड धारकों को माह-अप्रैल, 2023 के सापेक्ष गेहूॅ, चावल का वितरण वितरण अप्रैल 2023 में 13 तारीख से 24 तारीख तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में उचित दर विक्रेताओं द्वारा कार्डधारकों को पर्ची उपलब्ध कराते हुये आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करायी जायेंगी।
जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारको को प्रति कार्ड 14 किग्रा. गेहूॅ एवं 21 किग्रा. चावल (कुल 35 किग्रा.) नि:शुल्‍क वितरित किया जायेगा। इसके साथ ही पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 02 किग्रा. गेहूं एवं 03 किग्रा. चावल (कुल 05 किग्रा.) नि:शुल्‍क वितरित किया जायेगा। इस योजना के अर्न्तगत वितरण की अन्तिम तिथि 24 अप्रैल होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओ हेतु मोबाईल ओटीपी वेरीफिकेशन (प्रॉक्सी) के माध्यम से वितरण सम्पन्न कराया जा सकेगा। समस्त उचित दर विक्रेताओ को निर्देशित किया गया है कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकाने खुली रखेगे एवं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण करेगें। घटतौली की शिकायत की जांच एवं पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
डीएसओ श्री सिंह ने कहा है कि समस्त उचित दर विक्रेताओ को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक उपभोक्ता जब खाद्यान्न लेने आये तब ई-पॉश मशीन पर अंगूठा उपयोग करने से पूर्व उसके हाथो को अच्छी तरह से सैनेटाईज कराया जाये। साबुन एवं पानी आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। उचित दर दुकानों पर एक समय मे अधिक उपभोक्ता न बुलाये जाये तथा भीड़ किसी भी दशा मे न लगने दी जाये। उन्होंने कार्डधारकों से अपील किया है कि वह सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से अपनी अपनी आवश्यक वस्तुऐं प्राप्त करें। यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुएं नही देता है तो अपनी तहसील में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं।

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