बीस मार्च तक बंटेगा राशन, अन्त्योदय को चीनी भी : सत्यवीर सिंह डीएसओ

                             (विशाल मोदी) 

बस्ती (उ.प्र.)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मार्च में पांच तारीख से बीस तारीख तक सभी कार्ड धारकों को राशन का वितरण किया जाएगा। इस बार अन्त्योदय कार्ड धारकों को तीन किलो चीनी अठारह रु. प्रति किलो की दर से प्रदान किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या-1358, दिनांक-28.02.2023 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार माह-मार्च, 2023 के सापेक्ष एनएफएसए से आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को पांच मार्च से बीस मार्च तक खाद्यान्न का वितरण ई-पाॅस मशीन से किया जायेगा। जिसके क्रम में उचित दर विक्रेताओं को कार्डधारकों को पर्ची उपलब्ध कराते हुये आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

डीएसओ सत्यवीर सिंह ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा. गेहूं एवं 21 किग्रा. चावल (कुल 35 किग्रा.) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड तीन किग्रा. चीनी रू. 18/- प्रति किग्रा. की दर से वितरित किया जायेगा। अन्त्योदय लाभार्थी को चीनी अपनी मूल दुकान से ही प्राप्त होगी, चीनी पोर्टबिलिटी से प्राप्त नहीं होगी। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किग्रा. गेहूं एवं तीन किग्रा. चावल (कुल 05 किग्रा.) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरण पर्ची निकालते हुए किया जायेगा। खाद्यान्न का वितरण नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा। खाद्यान्न के घटतौली की शिकायत की जांच एवं पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इस के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि बीस मार्च होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओटीपी वेरीफिकेशन (प्राॅक्सी) के माध्यम से वितरण सम्पन्न कराया जा सकेगा। डीएसओ श्री सिंह ने कहा है कि यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुएं नही देता है, तो अपनी तहसील में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से शिकायत कर सकते है।
जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने कहा है कि समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। इसके साथ ही समस्त उचित दर विक्रेताओं निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी राशन की दुकान खुली रखेगें तथा कार्डधारको को समस्त सूचनाओं से अवगत करायेगें एवं नियमों का अनुपालन करते हुये एवं व्यवस्था बनाते हुये वितरण किया जाना सुनिश्चित करेगें एवं कार्डधारको को टोकन सिस्टम से खाद्यान्न उपलब्ध करायेगें, जिससे कि दुकानो पर भीड़ न लगे।                                            

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