बस्ती : 28 फरवरी तक होगा खाद्यान्न वितरण

 

                             (विशाल मोदी) 

 बस्ती (उ.प्र.)। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर 20 फरवरी से 28 फरवरी तक माह फरवरी 2023 के सापेक्ष नि:शुल्‍क राशन ई - पास मशीन से बांटा जा रहा है। इसमें अन्त्योदय कार्ड धारकों को 21 किलो चावल व 14 किलो गेहूं और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट तीन किलो चावल एवं दो किलो गेहूं मुफ्त दिया जा रहा है।

उक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या -1185 , दिनांक 17. 02. 2023 द्वारा जारी निर्देशानुसार एनएफएसए से आच्छादित कार्ड धारकों को खाद्यान्न का नि:शुल्‍क वितरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में उचित दर विक्रेताओं द्वारा कार्डधारकों को पर्ची उपलब्ध कराते हुये आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध करायी जा रही हैं। कार्डधारकों से अपील है कि अपनी मूल दुकान से ही राशन अंगूठा लगाकर प्राप्त करें। कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा उचित दर विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 28 फरवरी होगी। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओटीपी वेरीफिकेशन (प्राॅक्सी) के माध्यम से वितरण सम्पन्न कराया जा सकेगा।
डीएसओ श्री सिंह ने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकानें खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण करेगें। घटतौली की शिकायत की जांच एवं पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उचित दर विक्रेताओ को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक उपभोक्ता जब खाद्यान्न लेने आये तब ई-पाॅश मशीन पर अगूंठा उपयोग करने से पूर्व उसके हाथों को अच्छी तरह से सैनेटाईज कराया जाये। साबुन एवं पानी आदि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। उचित दर दुकानों पर एक समय मे अधिक उपभोक्ता न बुलाये जायें तथा भीड़ किसी भी दशा मे न लगने दी जाये।
उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अपने चेहरे को मास्क से अच्छी तरह से ढक कर आयें तथा कम से कम दो गज की दूरी अवश्य रखी जाये। जिससेः इस महामारी से जीवन की सुरक्षा हो सके। डीएसओ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लें। यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुएं नहीं देता है, तो अपनी तहसील में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं।

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