आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को 2 - 2 साल की सजा

 

                            (संतोष दूबे) 

मुरादाबाद (उ.प्र.)। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को साल 2008 के छजलैट केस में दोषी करार दिया था। अब कोर्ट ने इस मामले में सजा का भी एलान कर दिया है। मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को 2-2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने धारा 353 में 2 साल और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं अब्दुल्ला खान की सदस्यता पर भी खतरा है, माना जा रहा है कि इनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है।

इसी बीच आजम खान और अब्दुल्ला खान को कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया है। बता दें कि सपा नेता के खिलाफ साल 2008 में मुरादाबाद के छजलैट में सड़क जाम कर सरकारी कार्य मे बाधा डालने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। बता दें कि मुरादाबाद के छजलैट में पुलिस ने 29 जनवरी 2008 को सपा के पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था। इस दौरान गुस्सा होकर सपा नेता आजम खान सड़क पर बैठ गए थे। वहीं आजम खान और उनके साथियों पर सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज हुआ था।
बता दें कि साल 2008 में मुरादाबाद के छजलैट थाने में दर्ज हुए इस केस में आजम खान और अब्दुल्लाह खान सहित 9 सपा नेता आरोपी थे। हालांकि कोर्ट ने इस मामले की सुनावई करते हुए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को दोषी करार दिया है। बाकी लोगों को निर्दोष करार दिया है। इस केस में अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी (अब कांग्रेस में), बिजनौर के सपा नेता मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता रामकुंवर प्रजापति आरोपी थे।

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