पूरे साल मिलेगा फ्री राशन, आज से 16 जनवरी तक होगा वितरण : सत्यवीर सिंह डीएसओ

                          (विशाल मोदी) 

बस्ती (उ.प्र.)। केन्द्र सरकार द्वारा एनएफएसए से आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को एक जनवरी 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रचलित राशनकार्ड धारकों को माह-नवम्बर, 2022 के सापेक्ष गेहूॅ, चावल का निःशुल्क वितरण माह-जनवरी, 2023 में 06 तारीख से 16 तारीख तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में उचित दर विक्रेताओं द्वारा कार्डधारकों को पर्ची उपलब्ध कराते हुये आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करायी जायेंगी।

 उक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि उक्त सम्बन्ध में आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या-39, दिनांक चार जनवरी 2023 द्वारा निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से जारी निर्देशों के अनुसार माह जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक एन. एफ. एस. ए. के अन्तर्गत गेहूं एवं चावल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। किसी भी कार्ड धारक से उक्त खाद्यान्न का कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा। छ: जनवरी, 2023 से 16 जनवरी, 2023 के मध्य एनएफएसए योजना के खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण होने की सूचना दुकान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जायेगी।
सत्यवीर सिंह ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा. गेहूं एवं 21 किग्रा. चावल (कुल 35 किग्रा.) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किग्रा. गेहूं एवं तीन किग्रा. चावल (कुल 05 किग्रा.) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरण पर्ची निकालते हुए किया जायेगा। खाद्यान्न का वितरण नोडल अधिकारियों की उपस्थिति किया जायेगा। खाद्यान्न के घटतौली की शिकायत की जांच एवं पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। डीएसओ ने बताया कि उक्त योजनार्न्तगत वितरण की अन्तिम तिथि सोलह जनवरी होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओ हेतु मोबाईल ओटीपी वेरीफिकेशन (प्रॉक्सी) के माध्यम से वितरण सम्पन्न कराया जा सकेगा।
डीएसओ श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ता सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से अपनी अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें। यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुएं नही देता है, तो अपनी तहसील में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य से शिकायत कर सकते हैं।
सभी सम्मानित नागरिकों को नये साल की शुभकामनाएं 

उन्होंने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया कि वह अपनी राशन की दुकान खुली रखेगें तथा कार्डधारकों को समस्त सूचनाओं से अवगत करायेगें एवं उपरोक्तानुसार अनुपालन करते हुये एवं व्यवस्था बनाते हुये वितरण किया जाना सुनिश्चित करेगें। उन्होंने कार्डधारकों को टोकन सिस्टम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि दुकानों पर भीड़ न लगें।

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