विधि विरूद्ध संगठनों की सुनवाई हेतु ट्रिब्यूनल का गठन : पीएफआई सहित कई संगठनों की होगी सुनवाई

 

                          (विशाल मोदी) 

बस्ती (सू.वि.उ.प्र.)। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा, माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में सुनवाई हेतू अधिसूचित किया गया है। ट्रिब्यूनल की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को 4.00 बजे से होगी। उक्त जानकारी अपर जिला अधिकारी कमलेश चंद ने दी है।

 उन्होंने बताया कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 3 के अंतर्गत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) एवं सहयोगी संगठनों, संबद्ध संस्थाओं व अग्रणी संगठनों रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), केंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कनफेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एंपावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह अधिसूचना 5 वर्ष के लिए लागू रहेगी। 

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