हाईब्रिड धान बेचने हेतु अब नहीं लगेगी बीज खरीद की रसीद

 

                            (विशाल मोदी) 

बस्ती (सू.वि.उ.प्र.)। मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खरीद केन्द्र पर धान बेचने वाले किसानों को शासन द्वारा राहत प्रदान करते हुए हाईब्रीड धान के बीज के संबंध में किसान का घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति दी गयी है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने दी है। शासन के इस निर्णय की जानकारी देते हुए उन्होने बताया कि निर्धारित प्रारूप पर किसान प्रमाण पत्र धान क्रय केन्द्र पर देकर अपना धान बेच सकेंगें। इससे किसान को हाईब्रीड धान का बीज की खरीद की रसीद लगाने से मुक्ति मिल गयी है।

  उन्होने बताया कि किसान प्रमाण पत्र में अपना नाम, पता लिखते हुए प्रजाति का उल्लेख करेंगे तथा घोषित करेंगे कि हाईब्रीड धान का बीज बिक्री केन्द्र/प्राईवेट दुकान से खरीदा गया था या गतवर्ष उत्पादित फसल से स्वयं तैयार किया गया है। बता दें कि इसके पूर्व यह नियम था कि हाईब्रिड धान बेचने के लिए किसानों को धान के बीज खरीद की रसीद लगाना अनिवार्य किया गया था। ऐसे में मुख्य रूप से वो किसान जिन्होंने पिछली फसल से उत्पादित धान का बीज इस खरीफ फसल बोकर पुन: उत्पादन किया है और धान बेचना चाह रहे थे, उनके फसल की बिक्री खटाई में नजर आ रही थी। क्रय केन्द्रों पर किसान हलकान हो रहे थे। अब धान के बीज की खरीद रसीद लगाने की अनिवार्यता खत्म हो जाने से किसानों को काफी राहत मिलेगी। 

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