जीएसटी रिटर्न दाखिल न करने पर 10 व्यापारियों पर 25 - 25 हजार जुर्माना

                         (विशाल मोदी) 

 बस्ती (उ.प्र.)। समय से जीएसटी दाखिल न करने वाले दस व्यापारियों पर स्थानीय व्यापार कर विभाग के सहायक आयुक्त राज्य कर खण्ड - 2 द्वारा पचीस पचीस हजार का जुर्माना लगाया गया है।

सहायक आयुक्त राज्य कर खण्ड - 2 श्रवण कुमार ने बताया कि  निर्धारित समय सीमा के अंदर मासिक रिटर्न Gstr-3B दाखिल ना करने वाले 10 व्यापारियों पर जी एस टी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत उक्त कार्रवाई की गई है। इन सभी व्यापारियों को कार्यवाही से पूर्व धारा 125 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी की गई। इसके बाद भी इन सभी व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप पचीस पचीस हजार का जुर्माना लगाया गया है।

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