जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को मिलता है 10 लाख का मुफ्त दुर्घटना बीमा : रूधौली में रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकारियों ने किया सेमिनार
(शैलेन्द्र पाण्डेय)
रूधौली (बस्ती)। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को कई तरह के लाभ मिलते हैं और अच्छे तरीके से व्यापार करने के अवसर भी मिलते हैं। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को दस लाख के मुफ्त दुर्घटना बीमा के साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में कारोबार करने की भी सुविधा मिलती है। जीएसटी के तमाम फायदे और अनिवार्यता को देखते हुए सभी व्यापारियों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए।
उक्त बातें सहायक आयुक्त राज्य कर विकास द्विवेदी और राज्य कर अधिकारी मक्खन लाल ने रूधौली तहसील में जीएसटी पंजीयन के लिए आयोजित सेमिनार में कहीं। शासन के निर्देशों के क्रम में अपर आयुक्त ग्रेड - 1 राज्य कर गोरखपुर जोन गोरखपुर सुनील कुमार राय के निर्देशन में तीन अगस्त को ग्रामीण अंचल के रूधौली तहसील में सेमीनार का आयोजन सहायक आयुक्त राज्य कर विकास द्विवेदी और राज्य कर अधिकारी मक्खन लाल द्वारा किया गया। सेमिनार में व्यापार मण्डल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह एवं पदाधिकारी तथा व्यापारीगण उपस्थित रहे। देखें वीडियो न्यूज -
सहायक आयुक्त राज्य कर बस्ती विकास द्विवेदी ने व्यापारियों को जी.एस.टी. में पंजीयन के फायदे बताए। उन्होंने बताया कि जी.एस.टी. में पंजीकृत व्यापारियों को रू 10 लाख का दुर्घटना बीमा बिना किसी प्रीमियम के देय है। इसके अतिरिक्त व्यापारी एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक माल की खरीद एवं बिक्री कर सकता है। इसके साथ ही जीएसटी के अन्य बहुत सारे फायदे बताए गए।
व्यापार मण्डल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने अपंजीकृत व्यापारियों को जी.एस.टी. में पंजीयन लेने हेतु प्रेरित किया और इसकी खूबियां बताईं। सहायक आयुक्त की टीम द्वारा डोर टू डोर कैम्पेन किया गया तथा व्यापारियों की समस्याओं से अवगत होते हुए (On the Spot) त्वरित समाधान किया गया। सेमिनार में कई पंजीकृत व्यापारियों द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अनियमितता भी प्रकाश में लाई गई, जिस पर टीम द्वारा अभिलेखों के सत्यापन किया गया और जी.एस.टी. की धारा 61/62 के अन्तर्गत कार्यवाही का भी आश्वासन दिया गया।➖ ➖ ➖ ➖ ➖
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