15 जुलाई तक बंट रहा है मुफ्त राशन

 

                           (विशाल मोदी) 

बस्ती (उ.प्र.)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रचलित राशनकार्ड धारकों पन्द्रह जुलाई तक गेहूं, चावल, चना, सोयाबीन तेल और नमक का वितरण किया जा रहा है। यह वितरण ई पास मशीन के माध्यम से तीन से पन्द्रह जुलाई तक नि:शुल्‍क किया जा रहा है। इसमें उचित दर विक्रेताओं द्वारा कार्डधारकों को पर्ची उपलब्ध कराते हुये सभी वस्तुएं दी जा रही हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या-237, दिनांक-01.07.2022 द्वारा जारी निर्देशानुसार अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा. गेहूं एवं 21 किग्रा. चावल (कुल 35 किग्रा.), 03 किग्रा. चीनी प्रति कार्ड, 01 किग्रा. साबुत चना प्रति कार्ड, 01 किग्रा. नमक एवं 01 लीटर रिफाइन्ड (सोयाबीन ऑयल) ऑयल कुल-06 वस्तुएं एक साथ निःशुल्क वितरित कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 02 किग्रा. गेहूं एवं 03 किग्रा. चावल (कुल 05 किग्रा.), 01 किग्रा. साबुत चना प्रति कार्ड, 01 किग्रा. नमक एवं 01 लीटर रिफाइन्ड (सोयाबीन ऑयल) ऑयल कुल पांच वस्तुएं एक साथ निःशुल्क वितरित की जा रही हैं।
डीएसओ ने सभी कार्डधारकों से अपील की है कि अपनी मूल दुकान से ही राशन अंगूठा लगाकर प्राप्त करें। कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत उक्तानुसार पांचों सामग्री एक साथ प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य होेगी। अन्त्योदय योजना के कार्डधारकों को चीनी उनकी मूल दुकान से ही प्राप्त होगी। इस योजनार्न्तगत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 15 जुलाई, 2022 होगी। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओ हेतु मोबाईल ओटीपी वेरीफिकेशन (प्रॉक्सी) के माध्यम से वितरण सम्पन्न कराया जा सकेगा। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकाने खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण करेगें। घटतौली की शिकायत की जांच एवं पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ता सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से अपनी आवश्यक वस्तुऐं प्राप्त कर लें। यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुएं नही देता है, तो अपनी तहसील में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य से शिकायत कर सकते हैं। 

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