बस्ती : पुलिस ने नाबालिग लड़की को रात भर थाने में रोका, सीडब्ल्यूसी ने किया जवाब तलब

 

                               (नीतू सिंह) 

बस्ती (उ.प्र.)। बाल अधिनियम 2015 के अनुसार किसी भी नाबालिग को थाना परिसर में नही रोका जाना चाहिए। लेकिन बस्ती जिले की पैकोलिया थाने की पुलिस ने अधिनियम को ठेंगा दिखाते हुए बालिका को दिन और रात भर थाना परिसर में रोके रखा। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीडब्ल्यूसी बस्ती (बाल कल्याण समिति) के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) प्रेरक मिश्र ने थानाध्यक्ष और विवेचक को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है।

गौर तलब है कि उक्त थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बालिका के गुमशुदा होने का मुकदमा पैकोलिया थाने में दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बालिका को बरामद भी कर लिया। बालिका को 6 जून की सुबह 7 बजे के लगभग बरामद तो कर ली गई, लेकिन उसे सीडब्ल्यू सी के सामने 7 तारीख को सायं चार बजे प्रस्तुत किया।
इसकी जानकारी बालिका ने सीडब्लूसी न्याय पीठ के समक्ष लिखित रूप से दी है। न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्र ने कहा कि बालिका को थाना परिसर में किसी भी सूरत में नही रोकना चाहिए। यह बाल अधिनियम का उल्लंघन है। न्याय पीठ के सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव, गोवर्धन गुप्ता एवं मंजू त्रिपाठी की पीठ ने स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर या संतोष जनक जवाब नहीं होने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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