बस्ती : दरोगा ने न्यायपीठ के सामने ही कर दिया फर्जी हस्ताक्षर, सीडब्ल्यूसी ने किया तलब

                            (विशाल मोदी) 

बस्ती (उ.प्र.)। जनपद के परसरामपुर थाने के उप निरीक्षक ने न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के सामने वादी के फर्जी हस्ताक्षर कर नया कारनामा कर दिखाया है। न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्र ने मामले को गंभीर मानते हुए उप निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। सीडब्ल्यूसी ने दरोगा अवधेश पाण्डेय को इस मामले में दस जून को तलब किया है।

गौरतलब है कि परसरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी बालिका के मामले में आरोपी पक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उसी मामले से संबंधित उच्च न्यायालय से भेजी गई बेल नोटिस सीडब्ल्यूसी को रिसीब कराने आए दरोगा ने यह कारनामा किया। सीडब्ल्यूसी के चेयर पर्सन प्रेरक मिश्र ने बताया कि नोटिस के साथ क और ख 2 प्रारूप भरकर पुलिस को लाना होता है, जिसमें प्रारूप क पर पीड़िता के अथवा उसके माता - पिता के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। यह प्रारूप पीड़िता के अधिकारों को लेकरहोता है, इसे पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकरण में विवेचक के द्वारा प्रारूप क प्रस्तुत किया गया तो उस पर पीड़ित पक्ष का हस्ताक्षर नहीं था। इसको लेकर जब वादी के हस्ताक्षर नहीं होने की बात बताई गई तो दरोगा ने न्याय पीठ के समक्ष ही वादी मुकदमा के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। सीडब्ल्यूसी ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई तो कहा कि मेरी वादी से बात हो गई है। न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्र, सदस्य अजय श्रीवास्तव, गोवर्धन गुप्ता, डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव, मंजू त्रिपाठी की पीठ ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए उप निरीक्षक अवधेश पाण्डेय को 10 जून को न्याय पीठ के समक्ष प्रस्तुत होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। कहा है कि ऐसा ना करने पर उक्त के खिलाफ संवैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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