12 फीसदी कर जमा करने वाले ईंट व्यापारियों को खरीद पर मिलेगा आईटीसी का लाभ

 

                           (विशाल मोदी) 

बस्ती (उ.प्र.)। स्थानीय व्यापार कर विभाग ने जिले के ईंट निर्माता समिति के पदाधिकारियों एवं ईंट निर्माताओं, स्वामियों के साथ बैठक कर एक अप्रैल 2022 से लागू नये नियमों की जानकारी दी गयी। साथ ही सभी ईंट निर्माता मालिकों को समय पर कर का भुगतान करने के निर्देश दिये गये। बताया गया कि बारह फीसदी की दर से कर जमा करने वाले व्यापारियों को खरीद पर आईटीसी का लाभ देय होगा।

बैठक में अस्सिटेंट कमिश्नर जीएसटी विकास द्विवेदी ने बताया कि बीस लाख के टर्न ओवर तक के ईंट की बिक्री करने वाले ईंट निर्माताओं को स्वेच्छा से पंजीयन लेने की व्यवस्था है। यदि व्यापारी पूर्व से पंजीकृत है तो उसे किसी भी धनराशि की बिक्री पर कर देना होगा। एक अप्रैल 2022 से जीएसटी में कम्पोजीशन स्कीम समाप्त हो गयी है। अब स्पेशल स्लैब छ: फीसदी की दर से लागु किया गया है, जिसमें आईटीसी का लाभ देय नहीं है। आईटीसी के साथ बारह फीसदी की दर से लागु किया गया है। जिन ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा 12 फीसदी की दर से कर जमा किया जायेगा ऐसे ईंट निर्माता व्यापारियों को खरीद पर आईटीसी का लाभ देय होगा तथा सभी ईंट निर्माता व्यापारी सिर्फ टैक्स इनवॉइस का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ईंट व्यापारियों से की गयी खरीद पर खरीददार को लाभ प्राप्त होगा।
 बैठक में डिप्टी कमिश्नर बस्ती हेमन्त यादव, असिस्‍टेंट कमिश्नर विकास द्विवेदी, अनिल कुमार शर्मा, श्रवण कुमार एवं वाणिज्य कर अधिकारी माखनलाल तथा ईंट निर्माता समिति बस्ती के अध्यक्ष विश्वनाथ जायसवाल, कोषाध्यक्ष लाल बहादुर, महामंत्री राजकुमार पागवानी, राजा राम तिवारी, सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय एवं अन्य ईंट निर्माताओं ने प्रतिभाग करते हुए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया।

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