बस्ती : सुरक्षाप्राप्त महानुभाव नहीं बनेंगे मतगणना एजेण्ट : सौम्या अग्रवाल डीएम

 

                           (विशाल मोदी) 

 बस्ती (सू.वि.उ.प्र.)। विधानसभा सामान्य निर्वाचन की मतगणना में सुरक्षाकर्मी प्राप्त महानुभाव को मतगणना एजेण्ट नियुक्त नही किया जायेगा। यह जानकारी जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने दिया है। उन्होंने प्रत्याशियों को सलाह दिया है कि वे परिपक्व व्यक्तियों जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, को मतगणना एजेण्ट नियुक्त करें।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सुरक्षा कार्मिको को मतगणना हाल में प्रवेश करने की अनुमति नही दी जाती है। इसलिए सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को मतगणना एजेण्ट नियुक्त नही किया जा सकता है। उन्होने बताया कि केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री, संसद सदस्य, एम.एल.ए., एम.एल.सी., जिला पंचायत, नगर निगम एव नगर पालिका अध्यक्ष, सहकारी संस्थाओं के चुने हुए अध्यक्ष, सार्वजनिक क्षेत्र के अध्यक्ष और कोई भी सरकारी सेवक मतगणना एजेण्ट नामित नही होगा। उन्होने सभी रिटर्निंग आफिसर को निर्देश दिया है कि आयोग के इन निर्देशों को कड़ाई से पालन करें। 

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