रीकाउंटिंग का आदेश स्थगित

                             (विशाल मोदी) 

 बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । उप जिलाधिकारी सदर न्यायालय से निर्णीत अतुल कुमार बनाम श्रीमती मीरा आदि अन्तर्गत धारा-12ग अधिनियम उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 को मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25 फरवरी 2022 द्वारा स्थगित कर दिया गया है। उक्त जानकारी उप जिलाधिकारी सदर आनन्द श्रीनेत ने दी है।

  उन्होेने बताया कि इसके अनुपालन में कार्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या 5723/अहलमद दिनॉक 16 फरवरी 2022, जो दिनॉक 14 मार्च 2022 को पुनर्मतगणना किये जाने विषयक आदेश को स्थगित कर दिया गया है।   

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