स्टे खारिज : मेंहदूपार की जांच कराकर कार्रवाई का आदेश

                           (अर्जुन सिंह)

 मेंहदावल (सन्तकबीरनगर) । स्थानीय सांथा क्षेत्र के मेंहदूपार गांव के कार्यों को लेकर ग्राम प्रधान को जारी कारण बताओ नोटिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टे खत्म कर डीएम को जांच कर करने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी संतकबीरनगर दिव्या मित्तल ने सत्ताईस दिसम्‍बर 2021 को ग्राम प्रधान मेहदूपार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस सम्बन्ध मे ग्राम प्रधान मेहदूपार ने हाईकोर्ट में मामला पेश किया था, जिसपर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिया और मामला वहीं रूक गया था। यह स्थगन आदेश हाईकोर्ट ने पचीस जनवरी 2022 को दिया था। हाईकोर्ट ने आठ फरवरी को 2022 को पूर्ण सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश को निरस्त करते हुए जिलाधिकारी संतकबीरनगर को जिलास्तरीय कमेटी के द्वारा जाँच कराकर कार्यवाही करने का आदेश दिया है और रिट याचिका खारिज हो गयी है।

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