अब 31 दिसम्‍बर तक बंटेगा फ्री राशन : डीएसओ

                             (नीतू सिंह) 

बस्ती (उ.प्र.)। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या - 4331, छब्बीस दिसम्‍बर द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत प्रचलित राशनकार्ड धारकों को गेहूं व चावल का निःशुल्क वितरण माह दिसम्बर, 2021 में 27 तारीख से 31 तारीख तक ई-पाॅश मशीन के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में उचित दर विक्रेताओं द्वारा कार्डधारकों को पर्ची उपलब्ध कराते हुये आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

उक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि माह-दिसम्बर 2021 का द्वितीय चक्र का वितरण 27 दिसम्‍बर से प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 03 किग्रा. गेहूं एवं 02 किग्रा. चावल का निःशुल्क वितरित कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राशन कार्डधारकों को पोर्टबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा विक्रेता के स्टाॅक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक ही अनुमन्य होगी तथा इस हेतु पोर्टबिलिटी का पृथक से चालान जनरेट नहीं किया जायेगा।

डीएसओ श्री सिंह ने बताया कि इस योजना में वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 होगी। 31 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओ हेतु मोबाईल ओटीपी वेरीफिकेशन (प्राॅक्सी) के माध्यम से वितरण सम्पन्न कराया जा सकेगा। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकानें खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण करेगें। घटतौली की शिकायत की जांच एवं पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
डीएसओ ने विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक उपभोक्ता जब खाद्यान्न लेने आये तब ई-पाॅश मशीन पर अगूंठा उपयोग करने से पूर्व उसके हाथों को अच्छी तरह से सैनेटाईज कराया जाये। साबुन एवं पानी आदि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाये। उचित दर दुकानों पर एक समय मे अधिक उपभोक्ता न बुलाये जायें तथा भीड़ किसी भी दशा मे न लगने दी जाये। उपभोक्ता खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अपने चेहरे को मास्क से अच्छी तरह से ढक कर आयें तथा कम से कम दो गज की दूरी अवश्य रखी जाये। जिससे कि कोरोना महामारी से जीवन की सुरक्षा हो सके। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ता सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लें। यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुएं नही देता है तो अपनी तहसील में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं।

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