राशन की छ : दुकानों पर कार्रवाई : एक पर एफआईआर
(विशाल मोदी)
बस्ती (उ.प्र.) । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक चुस्त दुरूस्त बनाए जाने के उद्देश्य से बीते अक्टूबर माह में जिले में पांच उचित दर की दुकानों को निरस्त किया गया है और एक दुकान निलम्बित कर दी गयी है। प्रवर्तन की कार्यवाहियों के साथ ही घरेलू गैस सिलिंडर का अवैध उपयोग करते पाये जाने पर एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी कराई गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि शासन एवं जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से माह अक्टूबर, 2021 में प्रवर्तन कार्यो के अन्तर्गत उक्त कार्यवाही की गयी है। उन्होंने बताया कि विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत गोविन्दापुर की उचित दर विक्रेता मीना देवी द्वारा खाद्यान्न वितरण में बरती गयी अनियमितता के दृष्टिगत उनकी दुकान का अनुबन्ध जमा प्रतिभूति की सम्पूर्ण धनराशि रू0-10000/- जब्त करते हुए निलम्बनोंपरान्त निरस्त किया गया है। विकास खण्ड-सदर के मरवटिया में नकली मिठाई की फैक्ट्री के स्वामी श्री सुशील कुमार के स्तर से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक प्रयोग करते हुए पाये जाने तथा छापेमारी में 07 घरेलू गैस सिलेण्डर बरामद होने के दृष्टिगत सुशील कुमार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। विकास खण्ड-बनकटी की ग्राम पंचायत-मुण्डेरवा के उचित दर विक्रेता दिनेश कुमार द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने की गम्भीर अनियमितता पाये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी सदर के स्तर से विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराते हुए दुकान का अनुबन्ध निलम्बनोपरान्त निरस्त किया गया है। विकास खण्ड-गौर की ग्राम पंचायत-सौरहा के विक्रेता तुलसीराम द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किये जाने दृष्टिगत उनकी दुकान के अनुबन्ध को जिलाधिकारी महोदया के निर्देशानुसार प्रतिभूति की सम्पूर्ण धनराशि रू0-10000/- जब्त करते हुए उप जिलाधिकारी हर्रैया के स्तर से निलम्बनोपरान्त निरस्त किया गया है। विकास खण्ड-परसरामपुर की ग्राम पंचायत-मिश्रौलियाधीश के विक्रेता पंकज द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किये जाने दृष्टिगत उनकी दुकान के अनुबन्ध को जिलाधिकारी के निर्देशानुसार प्रतिभूति की सम्पूर्ण धनराशि रू. -10000/- जब्त करते हुए उप जिलाधिकारी हर्रैया के स्तर से निलम्बनोपरान्त निरस्त किया गया है। विकास खण्ड-कप्तानगंज की ग्राम पंचायत-महुआ लखनपुर के विक्रेता रामगोपाल द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किये के जाने के दृष्टिगत उनकी दुकान के अनुबन्ध को जिलाधिकारी के निर्देशानुसार प्रतिभूति की सम्पूर्ण धनराशि रू0-10000/- जब्त करते हुए उप जिलाधिकारी हर्रैया के स्तर से निलम्बनोपरान्त निरस्त किया गया है। तहसील-रूधौली की ग्राम पंचायत-रायठ के विक्रेता विश्राम द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किये जाने के दृष्टिगत उनकी दुकान के अनुबन्ध को जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी रूधौली के स्तर से निलम्बित किया गया है। इस प्रकार माह-अक्टूबर, 2021 में गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टित 05 दुकानों का अनुबन्ध निरस्त किया गया तथा 01 दुकान का अनुबन्ध निलम्बित किया गया। छापे में 07 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये तथा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रयोग किये जाने का दोषी मानते हुए सुशील कुमार के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। डीएसओ सत्यवीर सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्डधारकों को खाद्यान्न की उपलब्धता पूर्ण मानक, मात्रा व मूल्य से अनुसार प्राप्त कराये जाने हेतु निरन्तर रूप से प्रवर्तन/निरीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही करायी जा रही है। यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुऐं नही देता है तब अपनी तहसील में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य से शिकायत कर सकते है।➖ ➖ ➖ ➖ ➖
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