बस्ती : 15 नव. तक बंटेगा राशन, चीनी भी मिलेगी

 

                        (विशाल मोदी) 

 बस्ती (उ.प्र.) । प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2021 में 03 तारीख से 15 तारीख तक जिले के सभी कार्डधारकों को ई-पाॅश मशीन के माध्यम से शासन द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में उचित दर विक्रेता कार्डधारकों को पर्ची उपलब्ध कराते हुये खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारको को प्रति यूनिट पांच किग्रा. सिर्फ गेहूं का निःशुल्क वितरण कराया जायेगा। अन्त्योदय योजना के कार्डधारकों को प्रतिकार्ड तीन किग्रा. चीनी रू. 18/- (अठारह रु.) प्रति किग्रा की दर से वितरित किया जायेगा। चीनी पोर्टबिलिटी सुविधा हेतु अनुमन्य नही होगी। कार्डधारक को चीनी उनकी मूल दुकान से ही प्राप्त होगा। डीएसओ ने बताया कि इस योजना में वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 15 नवम्बर, 2021 होगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओटीपी वेरीफिकेशन (प्राॅक्सी) के माध्यम से वितरण सम्पन्न कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकानें खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारियो की उपस्थिति में वितरण करेगें। उन्होंने कहा कि घटतौली की शिकायत की जांच एवं पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
डीएसओ सत्यवीर सिंह ने सभी उचित दर विक्रेताओ को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक उपभोक्ता जब खाद्यान्न लेने आयें तब ई-पाॅश मशीन पर अगूंठा उपयोग करने से पूर्व उसके हाथों को अच्छी तरह से सैनेटाईज कराया जाये। साबुन एवं पानी आदि की पर्याप्त मात्रा उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। उचित दर दुकानो पर एक समय में अधिक उपभोक्ता न बुलाये जाये तथा भीड़ किसी भी दशा मे न लगने दी जाये। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनसामान्य से भी अपील किया है कि खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अपने चेहरे को मास्क से अच्छी तरह से ढक कर आयें तथा कम से कम दो गज की दूरी अवश्य रखी जाये। जिससे कि इस महामारी से जीवन की सुरक्षा हो सके। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ताओं को सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से अपनी अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुएं नही देता है, तब अपनी तहसील में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं।                            

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