अमिताभ ठाकुर नौ सितम्बर तक जेल गये

 

                          (विशेष संवाददाता) 

 लखनऊ । दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता के आत्मदाह करने के मामले में हजरतगंज पुलिस ने शुक्रवार को पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गोमतीनगर आवास से जीप पर बैठाकर हजरतगंज कोतवाली लाया गया। उनके व बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ शुक्रवार को ही एसएसआई दयाशंकर द्विवेदी की तहरीर पर आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।


 एफआईआर एसआईटी की जांच कमेटी की रिपोर्ट पर की गई। रिपोर्ट में बसपा सांसद अतुल राय और अमिताभ ठाकुर को दोषी पाया गया है। बसपा सांसद रेप के इसी मामले में दो साल से नैनी जेल में बंद हैं। अमिताभ को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में देर शाम अदालत में पेश किया गया, जहां प्रभारी सीजेएम सत्यबीर सिंह ने उन्हें नौ सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सांसद अतुल राय पर वर्ष 2019 में यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने दुराचार का मुकदमा लंका थाने में दर्ज कराया था। मुकदमे के बाद सांसद ने रेप पीड़िता के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज कराये। रेप पीड़िता और उसके मामले में गवाह सत्यम ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह कर लिया था। 21 मई को गवाह सत्यम राय और 25 मई को दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें पीड़िता ने अतुल राय पर कई आरोप लगाये थे। साथ ही अमिताभ ठाकुर पर सांसद का सहयोग करने के लिये झूठे साक्ष्य तैयार करने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद ही शासन ने एसआईटी गठित कर दी थी।

इसमें पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एवं डीजीपी ईओडब्ल्यू डॉ. आरके विश्वकर्मा तथा एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन नीरा रावत हैं। इस समिति ने कुछ दिन पहले ही अमिताभ ठाकुर व तत्कालीन वाराणसी एसएसपी अमित पाठक, निलम्बित सीओ अमरेश सिंह बघेल के बयान भी दर्ज किये थे। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में अमिताभ ठाकुर व अतुल राय को दोषी बताया और कई बिन्दुओं पर यह रिपोर्ट शुक्रवार को हजरतगंज पुलिस को भेजी। रिपोर्ट में एफआईआर किये जाने की संस्तुति थी जिस पर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

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