बस्ती : राशन की दुकान निलंबित, एफआईआर

                        (विशाल मोदी) 

बस्ती (उ.प्र.) । जिले के बनकटी विकास खण्ड के ग्राम पंचायत मुण्डेरवा के कोटेदार द्वारा की गई अनियमितता सही पाये जाने पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुनीता कुमारी ने एफआईआर दर्ज कराई गई है और उप जिलाधिकारी सदर द्वारा दिनेश कुमार की इस दुकान को निलंबित कर दिया गया है।

 (शिकायत की जांच करतीं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुनीता कुमारी) 

विकास खंड बनकटी की ग्राम पंचायत मुंडेरवा में कार्यरत विक्रेता के वितरण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के क्रम में विक्रेता के वितरण की जाँच श्रीमती सुनीता कुमारी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी बस्ती सदर द्वारा किया गया। जाँच में विक्रेता के गोदाम में राशन शून्य पाया गया।वितरण के सम्बन्ध में कार्ड धारकों अथवा उनके परिजन द्वारा दिए गए बयान के अनुसार विक्रेता द्वारा माह अप्रैल में ईपोस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद माह मई में राशन दिया गया है। माह मई में पहले व दुसरे वितरण चक्र का राशन नहीं दिया गया है।

स्टॉक अभिलेख के परीक्षण तथा विगत माह में वितरण के उपरांत विक्रेता के पास 10.22 कुंतल गेहू और 6.88 कुंतल चावल एवं 03.42 कुंतल चीनी उपलब्ध होना चाहिए था जबकि जाँच में विक्रेता की दुकान में राशन उपलब्ध नहीं था। विक्रेता के वितरण के सम्बन्ध में कार्ड धारको के बयान के अनुसार 19.65 कुंतल राशन का वितरण अंगूठा लगवाने के बाद भी नहीं किया गया। इस प्रकार विक्रेता के स्तर से 36.75 कुंतल राशन एवं 03.42 कुंतल चीनी का डायवर्जन किये जाने का दोषी पाया गया।
ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी महोदया के आदेश संख्या 896 दिनांक 04 06 2021 के अनुपालन में दिनेश कुमार उचित दर विक्रेता मुंडेरवा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना मुंडेरवा में मुकदमा अपराध संख्या 0112/05-06-2021 दर्ज कराया गया है तथा विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत उप जिलाधिकारी सदर बस्ती के स्तर से विक्रेता की दुकान का अनुबंध निलंबित किया गया है

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