बस्ती में बड़ी राहत : डीएम ने और कम कर दिया एम्बुलेंस की दरें

                           (विशाल मोदी) 

बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने जिले के अन्दर एंबुलेंस संचालन के लिए किराए की दरों को और कम करते हुए नई दरें निर्धारित कर दिया है। इससे मरीजों को और राहत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि यदि निर्धारित किराए से अधिक धनराशि मरीज व उनके परिजन से लिया जाता है तो संबंधित एंबुलेंस चालक के विरुद्ध महामारी एक्ट 1897 तथा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 एक्ट 2020 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अब आक्सीजन रहित एम्बुलेंस का पहले दस किलोमीटर का किराया रु. 500 (पांच सौ रु. मात्र) और उसके बाद प्रति किमी. रु. 35 (पैंतीस रु. मात्र) होगा। आक्सीजन युक्त एम्बुलेंस का किराया पहले दस किलोमीटर तक रु. 800 (आठ सौ रु. मात्र) और उसके बाद प्रति किलोमीटर रु. 40 (चालीस रु. मात्र) होगा। इसी प्रकार वेन्टीलेटर सपोर्टेड बाई पाइप एम्बुलेंस का किराया पहले दस किलोमीटर तक रु. 2500 (रु. दो हजार पांच सौ मात्र) होगा। इसके बाद प्रति किलोमीटर रु. 75 (रु. पचहत्तर मात्र) प्रति किलोमीटर होगा। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल द्वारा यह दरें दस मई से लागू की गई हैं। निर्धारित दरेंं प्रति ट्रिप के हिसाब से देय होंगी। 
जिलाधिकारी ने बताया कि मरीज को कोविड-19 हॉस्पिटल तक पहुंचाने के उपरांत एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि मरीज अथवा उनके परिजन निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अनुश्रवण के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर 9454401341 तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी 7007910446 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

इसके पूर्व आठ मई को निर्धारित दरों में ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस 10 किलोमीटर की दूरी तक का किराया रू०1000 और उसके बाद प्रति किलोमीटर रू०100 था। ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का 10 किलोमीटर दूरी तक का किराया 1500 रुपए और तथा उसके पश्चात प्रति किलोमीटर रू० 100 था। वेंटिलेटर सपोर्टेड बाइ पाइप एंबुलेंस का किराया 10 किलोमीटर की दूरी तक रुपया 2500 तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर रू० 200 निर्धारित किया गया था। अब यह दरें लागू नहीं होंगी। 

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