कदापि नहीं होना चाहिए बाल विवाह, कठोर दण्ड का है प्राविधान

                     (वन्दना शुक्ला) 

बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । जिला प्रोबेशन अधिकारी राकेश कुमार ने अवगत कराया है कि 14 मई को अक्षय तृतीया है। इस दिन बाल विवाह अधिक होने की संभावना रहती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह कानूनी अपराध है अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह करते हुए अथवा कराते हुए पाया जाता है तो उसे दो वर्ष का कठोर कारावास या रू. 100000 या दोनों से दण्डित हो सकता है । 

 उन्होंने बताया कि बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए जिले में बाल विवाह टास्क फोर्स के माध्यम से संभावित बाल विवाह पर निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र, चाइल्ड लाइन व स्वयं सेवी संस्थाएं काम करती हैं।
उन्होने ने कहा कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का शादी करता है तो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है या 14 मई को विवाह प्रस्तावित है तो बच्चे, रिश्तेदार, पड़ोसी या अन्य लोग सूचना दे सकते हैं, जिनका नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। इसके लिए प्रभावी डीपीओ के मोबाइल नंबर 9453192702 तथा अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति के मोबाइल नंबर 8756858501 पर सूचना दी जा सकती है। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी जानकारी दी जा सकती है।

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