बस्ती : लॉकडाउन की मियाद बढ़ने के साथ ही बढ़ गयी पुलिस की सख्ती

                      (विशाल मोदी) 

 बस्ती (उ.प्र.) । कल सुबह से खत्म होने जा रहे कोरोना कर्फ्यू से पहले ही आज इसे सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ही सड़को पर दिख रही प्रशासन की उदारता अब सख्ती में बदल गयी है। आज लाकडाउन बढ़ाने की खबर के साथ ही सड़कों पर आवाजाही करने वालों से पुलिस पूरी कड़ाई के साथ पूछताछ करती रही और घरों में ही रहने की हिदायत देती रही। 

स्थानीय शहर के गांधी नगर, रोडवेज, मालवीय मार्ग और रौता चौराहे पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर आलोक प्रसाद, शहर कोतवाल मनोज त्रिपाठी ने जगह जगह निरीक्षण करते हुए वाहनों को चेक किया और लोगों को हरगिज बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी। गांधी नगर में चौकी प्रभारी जीतेन्द्र शाही और रौता चौराहे पर चौकी प्रभारी नारायण लाल श्रीवास्तव आने जाने वालों से पूछताछ करते रहे। विगत दिनों से लागू कोरोना कर्फ्यू में पंचायत चुनाव के कारण प्रशासनिक व्यस्तता से ढिलाई जरुर रही, लेकिन लोग स्वयं अनुशासित थे। अब प्रशासन ने राहत की सांस ली है और लॉकडाउन का पालन कराने में जुट गया है। 
 आज की नई गाइडलाइन के अनुसार 10 मई यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। पहले गुरुवार यानी 6 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब इसे सोमवार सुबह तक लागू करने का फैसला किया गया है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान मिली छूट सशर्त जारी रहेगी। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पंचायत चुनाव के बाद यूपी के हर गांव में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इसके चलते सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि, पहले जो आदेश आया था, उसके मुताबिक, गुरुवार सुबह 7 बजे से शुक्रवार रात 8 बजे तक बाजार को खोला जाना था।
अब सरकार ने पूरे हफ्ते लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाइन लागू रहेगा। सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गांवों में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन को तेज करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान समेत ई-कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा। इस बीच यूपी सरकार की ओर से एक और आदेश जारी किया गया है, जिसमें औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, ई-कामर्स ऑपरेशन्स, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति और दूरसंचार, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया सेवा से जुड़े लोगों को ई-पास लेने की जरूरत नहीं होगी।

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