जिले में 472 कंटेनमेंट जोन, डीएम ने जारी की कर्फ्यू की गाइडलाइंस

 
                    (बृजवासी शुक्ल) 
बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया है कि वर्तमान समय में कुल 472 कन्टेनमेन्ट जोन सक्रिय है। इसमें से 29 बस्ती नगर, 202 बस्ती तहसील, 35 रूधौली, 54 भानपुर तथा 152 हर्रैया में बने है। उन्होने बताया कि कोरोना वायरस के पिछले वर्ष शुरूआत से अभी तक कुल 2893 कन्टेनमेन्ट जोन बनाये गये, जिसमें से 2421 समय पूरा होने पर समाप्त कर दिये गये। आज कुल 30 कन्टेनमेन्ट जोन बनाये गये है तथा अवधि पूर्ण होने के कारण 52 जोन समाप्त कर दिये गये है। 
 जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया है कि कोविड-19 के बढते संक्रमण स्तर को देखते हुए शासन द्वारा 10 मई तक लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को आगामी 17 मई प्रातः 07 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करने, टीकाकरण के लिए लोगो को प्रेरित करने तथा भ्रामक सूचनाओं को नजरअंदाज करने के लिए जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उन्होंने जिले में कोविड-19 के प्रोटोकॉल मास्क लगाना, दो गज की दूरी रखना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देने का उन्होंने निर्देश दिया है। सभी उप जिलाधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार एवं नगर पालिका, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल की कार्य योजना तैयार करके व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए।
 जिलाधिकारी ने कहा है कि वायरस के संचरण को रोकने के लिए लोगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। इन क्षेत्रों का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन कराना चाहिए। कोविड-19 होने की आशंका के मद्देनजर सार्स-को-टू पॉजिटिव व्यक्ति, सारी व्यक्ति, फ्लू जैसे लक्षण वाले व्यक्ति का परीक्षण प्राथमिकता पर कराया जाए तथा उनको कोरेन्टीन किया जाए। कोविड-19 पॉजिटिव पाए व्यक्तियों के संपर्क में आये लोगों का भी टेस्ट करा कर उन्हें आइसोलेट रखा जाए। एक से अधिक कोविड-19 केसेस पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाए तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवागमन प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने कहा है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त व्यक्तियों के आगमन को प्रतिबंधित किया जाए तथा धारा 144 का कड़ाई से पालन किया जाए। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन ,सांस्कृतिक ,धार्मिक, उत्सव तथा सभाओं को प्रतिबंधित किया जाए। शादी समारोह में अधिकतम 50 तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी। सभी शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, एवं बार, खेल कांप्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। सरकारी एवं निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई, आम परिवहन के निर्धारित आवश्यक संचालन को अनुमति होगी। उन्होंने कहा है कि सभी औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रतिष्ठान सरकारी एवं निजी अपने कार्य बल के साथ आवश्यक दूरी बनाए रखते हुए कार्य करेंगे। समय-समय पर उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। सामुदायिक स्वयंसेवक, नागरिक, सामाजिक संगठनों, पूर्व सैनिक, नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस के लोगों से समन्वय स्थापित करके आवश्यक सहयोग लिया जाएगा। साथ ही समुदाय के लोगों को प्रेरित करके अधिकाधिक टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना कफ्र्यू की अवधि के दौरान जनपद के शहरी क्षेत्रों, कस्बो, बाजारों आदि में अवस्थित आवश्यक वस्तुओं बायी तरफ की दुकाने सोमवार, बुद्धवार तथा शुक्रवार एवं दाये तरफ की दुकाने मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को खुलेंगी। रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रहेगा।उन्होंने कहा कि सभी बैंक, बीमा कार्यालय प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक कोविड प्रोटोकाल का पालन के साथ खुलेंगे। राजकीय बसों को छोड़कर निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। राजकीय बसों में 50 प्रतिशत सीमा तक ही यात्री चल सकेंगे और निर्माण सामाग्री की दुकाने पूर्णतः बन्द रहेंगी। साथ ही सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबन्धित रहेंगा।
 उन्होंने कहा कि कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बन्द रहेंगे एवं राजकीय/निजी चिकित्सालय व मेडिकल की दुकाने 24 घण्टे खुली रहेंगी। मंडिया सुबह 06.00 बजे से 11.00 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगी। डेयरी की दुकाने सुबह 06.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा शाम को 05.00 बजे से 07.00 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पम्प और एलपीजी सेवा सुबह 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक अनुमन्य रहेंगा। किराना की दुकाने सुबह 06.00 बजे से 11.00 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगी। उन्होने कहा कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क, सेनिटाइजर के प्रयोग के साथ क्रय-विक्रय किया जायेंगा। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेन्ट, होटल पूर्णतः बन्द रहेंगे परन्तु होम डिलेवरी अनुमन्य रहेंगी। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित दिन व समय के अनुसार आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकाने खुलेंगी व बन्द की जायेंगी। जिसका पर्यवेक्षण संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी पुलिस द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर राजस्व/पुलिस विभाग के माध्यम से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उपर्युक्त निर्देशों का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध भा0द0सं0 की घारा-188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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