नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता साफ

 

                           (संतोष दूबे) 

 नई दिल्ली। भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13 हजार करोड़ रूपये का घोटाला करने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अनुमति दे दी है। भारतीय जांच एजेंसी सीबीआइ की याचिका पर ब्रिटिश कोर्ट ने नीरव के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है, जिसके बाद पटेल ने ब्रिटिश सरकार की ओर से उसे भारत भेजने की अनुमति दी है।

लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में मार्च 2019 से बंद नीरव मोदी (50) ने अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर भारतीय बैंक से घोटाला किया था। इनमें से नीरव पकड़ में आ गया, जबकि मेहुल फरार चल रहा है। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट के डिस्टि्रक्ट जज सैम्युएल गूजी ने नीरव को घोटाले का साजिशकर्ता माना और कहा कि उसे भारतीय अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। जस्टिस गूजी ने सीबीआई द्वारा नीरव के खिलाफ पेश सुबूतों को मजबूत माना है।

 हाईकोर्ट में अपील करने का मौका

ब्रिटिश कोर्ट ने भारतीय जेलों, नीरव के मानसिक स्वास्थ्य और भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर हीरा कारोबारी के वकीलों की सारी दलीलों को खारिज करते हुए फैसला सुनाया है। लंदन में मौजूद भारतीय कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार कोर्ट के इसी आदेश के आधार पर ब्रिटेन की गृह मंत्री ने नीरव के प्रत्यर्पण के अनुमति पत्र पर दस्तखत किए हैं। लेकिन नीरव के पास गृह मंत्री की अनुमति के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का भी मौका है। वह गृह मंत्री की अनुमति के 14 दिन के भीतर हाईकोर्ट में उसे चुनौती दे सकता है।

लंदन में किया गया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि जनवरी 2018 में पीएनबी के लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से 13 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के खुलासे के बाद नीरव मोदी परिवार सहित विदेश भाग गया था। सीबीआइ और ईडी ने जांच में नीरव की संलिप्तता के सुबूत के आधार पर उसके खिलाफ रेडकार्नर नोटिस जारी कराया था। दिसंबर 2018 में नीरव के हुलिया बदलकर लंदन में छुपे होने की पुष्टि हुई थी और मार्च 2019 में उसे लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह घोटाले का दूसरा आरोपी मेहुल चोकसी एंटीगुआ फरार हो गया था। एंटीगुआ के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के बावजूद सरकार उसके प्रत्यर्पण के लिए कूटनीतिक प्रयासों में लगी है।

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