कोरोना कर्फ्यू में पीडीएस के ट्रकों और उससे जुड़े लोगों को छूट

 

                        (विशाल मोदी) 

बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उठान एवं डिलीवरी के लिए ट्रकों के आवागमन की छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त निषेधाज्ञा अवधि में एफसीआई डिपो, हॉट शाखा केंद्रों तथा गेहूं क्रय केंद्रों को भी खोले रखने की अनुमति दी गई है। 

उन्होंने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू में उक्त कार्य से जुड़े व्यक्ति आवागमन कर सकेंगे। जिला खाद्य विपणन अधिकारी आवश्यकतानुसार पास जारी करेंगे। सभी उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी, आरएफसी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा डिपो मैनेजर एफसीआई को भेजे गए पत्र में जिलाधिकारी ने इसके अनुपालन के लिए निर्देशित किया है।

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