संतकबीरनगर : डीएम ने बताई पंचायत चुनाव की नियम व शर्तें

              (रीतेश श्रीवास्तव) 

 संत कबीर नगर (सू.वि.उ.प्र.)। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में टीवी चैनल, केवल नेटवर्क, वीडियो प्रचार वाहन, रेडियो आदि से किसी प्रकार का विज्ञापन का प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही कर सकेंगे। उक्त जानकारी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने दी है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत एवं नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के अनुसार चलचित्र, टेलीविजन या ऐसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा। 

 जिलाधिकारी ने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्याशी की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन प्रचार सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक, मुद्रण की संख्या एवं प्रकाशक का नाम और पता न हो मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और ना ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के अंतर्गत फोटोकॉपी भी सम्मिलित होगी। साथ ही कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य विधा या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

  जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउंड बॉक्स का प्रयोग पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे और इसका प्रयोग रात 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। स्थाई तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउंड बॉक्स स्थापित नहीं किए जाएंगे।

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