ब्याज सहित धन लौटाए सहारा : उपभोक्ता फोरम का आदेश
(वन्दना शुक्ला)
बस्ती (उ.प्र.) । उपभोक्ता अदालत ने जमाकर्ता कैसर जहां के मामले में फैसला सुनाते हुये सहारा इण्डिया को 5.000 रूपये को 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। जमाकर्ता की ओर से पक्ष रखते हुये अधिवक्ता कृष्ण कुमार उपाध्याय ने कहा कि सहारा कम्पनी द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर कैसर जहां ने कम्पनी में एफ-2 सहारा सलेक्ट येजना के तहत पांच हजार रूपया जमा किया था।
परिपक्वता अवधि पूरी होने पर कैसर जहां पर कम्पनी के प्रतिनिधि परिपक्वता धनराशि को पुनः निवेश करने का दबाव बना रहे थे। पैसों की बेहद जरूरत होने के कारण ऐसा संभव नही था इसलिये अंतिम विकल्प के रूप में उन्होने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया। पूरे मामले को उपभोक्ता का शोषण मानते हुये जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बस्ती के अध्यक्ष रामाश्रय, सदस्य अजय प्रकाश सिंह तथा सदस्या श्रीमती रंजना श्रीवासतव ने उपरोक्त आदेश देकर उपभोक्ता हितों को संरक्षण प्रदान किया।