बस्ती खाद्यान्न घोटाला : एसएमआई सहित चार पर एफआईआर
(विशाल मोदी)
बस्ती (उ.प्र.) । क्षेत्रीय विपणन अधिकारी गौर समेत चार के खिलाफ सरकारी अनाज के गबन व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पैकोलिया थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। एफआईआर क्षेत्रीय विपणन अधिकारी हर्रैया ने डीएम के आदेश पर दर्ज कराया है । एडीएम की जांच रिपोर्ट में खाद्यान्न के डायवर्जन की बात सामने आयी थी।
क्षेत्रीय विपणन अधिकारी हर्रैया ने पैकोलिया पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि तत्कालीन एसएमआई रामसूरत वर्मा, उनके निजी चालक रघुवर सिंह, ट्रक चालक गणेश शंकर गिरि व अनाज खरीदने वाले व्यापारी प्रेमचंद्र गुप्ता ने सरकारी खाद्यन्न का डायवर्जन किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ ईसी एक्ट व 409 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। गौर के सरकारी गोदाम से खाद्यन्न को निकाल कर व्यापारी को बेचने के आरोपों की पुष्टि होने पर डीएम ने एसएमआई के निलंबन की संस्तुति करते हुए खाद्यान्न के अवैध डायवर्जन करने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया था। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने फूड कमिश्नर से सभी गोदामों की स्पेशल आडिट कराने की संस्तुति की है। इसी माह दो सितंबर को मामूली विवाद में पांच पल्लेदारों को ट्रक से कुचल दिया गया था, जिसमें दो की मौत हो गई थी।
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