जेजे एक्ट के पहरेदार बनकर काम करें बाल अधिकार कार्यकर्ता : डॉ. विशेष गुप्ता
(संतोष दूबे)
राजकीय अनुदान प्राप्त संस्थाएं सूचना अधिकार के दायरे में : राहुल सिंह, सीसीएफ की नौवीं ई संगोष्ठी सम्पन्न
भोपाल (म.प्र.) । बाल कल्याण और सरंक्षण से जुड़े मामलों की जानकारी व्यापक हित में जबाबदेह व्यक्तियों को सूचना के अधिकार कानून में दी जा सकती है। इस कानून के दायरे में वे सभी गैर सरकारी संस्थाएं भी आती है जिन्हें राजकीय कोष से 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता हासिल है। मप्र में ऐसी संस्थाएं सूचना अधिकार कानून के अधीन जानकारी देने से इनकार नही कर सकती हैं।
म.प्र. के सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने आज यह जानकारी चाइल्ड कन्जर्वेशन फाउंडेशन की नौवीं ई संगोष्ठी को संबोधित करते हुए दी। संगोष्ठी को उत्तरप्रदेश बाल सरंक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. विशेष गुप्ता ने भी लखनऊ से संबोधित किया।
सूचना आयुक्त श्री सिंह ने कानूनी प्रावधानों के हवाले से बताया कि बाल कल्याण और संरक्षण से जुड़े सभी मामलों में निजी जानकारी तभी साझा की जा सकती है जब इसे हासिल करने वाले जेजे एक्ट की भावनाओं के प्रति जबाबदेह हो। कार्यक्रम के कोआर्डिनेटर डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी सदस्य सीडब्ल्यूसी भोपाल, सेक्रेटरी सीसीएफ भी रहे।
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