कांवड़ यात्रा स्थगित


(राजेश शर्मा) 


बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने जनपद में वर्तमान में कोरोना महामारी/संक्रमण के दृष्टिगत जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा एवं बचाव हेतु श्रावणमास (06 जुलाई 2020 से 03 अगस्त 2020) में स्थानीय कावड़ संघो/धर्मगुरूओ आदि से विभिन्न माध्यमों से सम्पर्क कर यह अपील किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आगामी कावड़ यात्रा स्थगित रखी जायेंगी। सभी लोग अपने-अपने घरों से अथवा घर के समीप स्थित शिवालयों/मन्दिरों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए एक या दो लोग जलाभिषेक करेंगे।  



  उन्होने कहा है कि श्रावणमास में श्रद्धालुओं द्वारा प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक किया जाता है, जिसके दृष्टिगत 06, 13, 20, 27 जुलाई 2020 (प्रत्येक सोमवार) तथा 18, 19 जुलाई 2020 शिवरात्रि कावड़  के विशेष पर्व पर किसी भी दशा में भीड़ एकत्रित न होने पाये। कोरोना महामारी के कारण दिनाॅक 10, 17, 20, 31 जुलाई 2020 को होने वाली जुमा की नवाज में मस्जिदों में भी किसी भी दशा में भीड़ न एकत्रित होने पाये। 


         उन्होने निर्देश दिया है कि आगामी रक्षाबन्धन का त्यौहार भी सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन एवं मास्क आदि का उपयोग करने के साथ ही सम्पन्न करायें। अयोध्या में होने वाला सावन मेला तथा बाबाधाम में जाने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ एकत्रित न होने पाये।   



        उन्होने निर्देश दिया है कि कावड़ यात्रा, जूलूस आदि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगा। इसके लिए प्रत्येक तहसीलों, विकास खण्ड एवं थाना स्तर पर बैठक कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी भी दशा में भीड़ एकत्रित नही होने दिया जायेंगा। राष्ट्रीय राजमार्गो पर कावड़ियों के लिए विश्राम स्थल व खाने-पीने का पण्डाल आदि न लगने पाये। डीजे बजाना भी पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। 


       उन्होने निर्देश दिया है कि आदेश के उल्लघंन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर के अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जायेंगा। कोरोना महामारी के दृष्टिगत जो भीड़ लेकर चलेगा या भीड़ को एकत्र करेंगा, उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेंगी। इस दौरान सम्वेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं पुलिस बल तैनात किया जायेंगा। 


        उन्होने बताया कि इस दौरान 03 अगस्त तक अयोध्याधाम में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए जनपद की सीमा शील कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में जिले से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को छावनी एंव परशरामपुर में रोका जायेंगा। साथ ही जनपद में लागू भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 का कड़ाई से पालन किया जायेगा। 


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