जानें लॉक डाउन के नियम : डीएम ने की बैठक
(बृजवासी शुक्ल)
बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए 10 जुलाई की रात 10.00 बजे से 13 जुलाई की प्रातः 05.00 बजे तक प्रतिबन्ध लागू किया गया है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में सभी कार्यालय शहरी एवं ग्रामीण बाजार, हाट, गल्ला मण्डी तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे।
उन्होंने बताया कि इस दौरान आवश्यक सेवाए-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सेवाएं, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति चालू रहेंगी, इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मी तथा डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा। रेलवे का आवागमन पूर्व की भाॅति जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों के आवागमन पर प्रतिबन्ध रहेगा परन्तु जिला प्रशासन द्वारा डियूटी में लगी बसे प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगी।
मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही रहेगा। राष्ट्रीय एंव राज्य मार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इसके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कोविड-19/संचारी रोग सर्विलान्स अभियान चलता रहेगा। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक कारखाने बन्द रहेंगे।
इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य पीडब्लूडी के बड़े कार्य सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। उन्होने बताया कि इस अवधि में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से भ्रमण करेंगे। पुलिस टीम / यूपी 112 द्वारा पेट्रोलिंग करके उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जायेगा।
व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक
कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों की बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि किराना, पीडीएस, प्रिन्टिंग प्रेस, मोटरसाईकिल मरम्मत, टेलर, पलम्बर की दुकाने प्रातः 10.00 बजे से 05.00 बजे तक खुलेंगी। दूध, ब्रेड की दुकाने प्रातः 05.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तथा सायं 05.00 बजे से 07.00 बजे तक खुलेंगी। केमिस्ट एवं चिकित्सा से संबंधित सभी आवश्यक सेवाए 24 घण्टे जारी रहेंगी।
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