अनलॉक - 2, गाजियाबाद - गौतमबुद्धनगर के नियम अलग : डीएम को छूट


(बृजवासी शुक्ल) 


लखनऊ। अनलॉक -2 को लेकर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन में गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद जिले के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। यहां के जिलाधिकारियों को छूट दी गई है कि वह आवागमन के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस गाइडलाइन में भी दिल्ली बॉर्डर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।   



उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने यह गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें रात्रि कर्फ्यूके संबंध मे कहा गया है कि मेरठ मंडल को छोड़कर प्रदेश में सभी जगह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यूरहेगा। जबकि मेरठ मंडल के जिलों में 10 जुलाई तक यह कर्फ्यूरात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। रात्रि कर्फ्यूमें औद्योगिक इकाइयों में मल्टीपल शिफ्ट में काम करने वाले, बस, ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों को छूट दी गई है।   



इसके अलावा सभी राज्यों की सीमाओं से भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। लेकिन एनसीआर में स्थित गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के जनपदीय अधिकारियों से विचार-विमर्श कर अलग से स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जिससे स्पष्ट है कि दिल्ली बॉर्डर पर अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर अधिकारियों का मानना है कि दिल्ली की वजह से जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। यदि वह बॉर्डर पर छूट देते हैं, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। 


           रात्रि शिफ्ट में भी होगा काम


अनलॉक 2 में उद्योगों में रात्रि शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को रात में आने-जाने की छूट दी गई है। जिससे वह रात्रि कर्फ्यू के दौरान भी आ जा सकेंगे। इसके बाद यहां की औद्योगिक इकाइयों में अब रात्रि में भी काम हो सकेगा। जिसकी मांग वह लंबे समय से कर रहे थे।


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