श्रम कानूनों का स्थगित करना मजदूरों पर आघात

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)


बस्ती  (उ.प्र.) । उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रजेंटेटिव एसोसिएशन के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश कार्य कारणी के सदस्य कामरेड मोहम्मद फुजैल द्वारा  केक काटकर सबको बधाई दिया गया ।तत्पश्चात  सगठन के  अध्यक्ष राकेश कुमार उपाध्याय ने 38 वर्ष पूर्ण होने के उपलध्य  सबको बधाई दी।    



   इसी क्रम मे सचिव कामरेड रंजीत श्रीवास्तव  ने बधाई देते हुए बताया कि स्थापना दिवस के ठीक 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए ।
उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों से अस्थाई छूट प्रदान किये जाने विषयक अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी गयी ।
इस अध्यादेश के जारी होते ही उत्तर प्रदेश में अगले तीन सालों तक The Sales Promotion Employees Act, The Industrial Disputes Act, The Minimum Wages Act, The Payment of Bonus Act, The Payment of Gratuity Act, सहित तमाम श्रम कानून लागू नही माने जाएंगे ।
UPMSRA की 81 इकाइयों ने एक मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि Sales Promotion Employees को  Industrial Disputes Act की Workman की परिभाषा में शामिल किया जाये तथा उनका न्यूनतम वेतन 21000 रुपये प्रति माह किया जाए । 
उत्तर प्रदेश सरकार ने छ: मई 2020 को फैसला लिया कि हम यह सारे कानून तीन साल के लिए स्थगित कर रहे हैं। लाकडाउन मे यह मजदूरों के ऊपर सीधा आघात है , जिसका हमारा संगठन सहमत नही है।
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