कल से नहीं खुलेंगी कोर्ट : हाईकोर्ट

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)


प्रयागराज । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने आठ मई से हाईकोर्ट को खोलने के फैसले को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। अभी मौजूदा व्यवस्था के तहत अतिआवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। मुकदमों का दाखिला भी ऑनलाइन होगा।             



हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में आठ मई को चार विशेष अदालतों के रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। साथ ही आठ मई से 15 मई तक अदालतों के बैठने के पूर्व रोस्टर पर रोक लगा दी गई है। 
खुली अदालत में सुनवाई शुरू करने की योजना स्थगित करने का फैसला हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह व महासचिव प्रभाशंकर मिश्र और एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडी सॉन्डर्स के साथ मुख्य न्यायाधीश की हुई वार्ता में लिया गया। आठ मई से लखनऊ बेंच एवं रेड जोन वाले जिलों के अलावा इलाहाबाद प्रधान पीठ एवं ग्रीन व ऑरेंज जोन के जिला न्यायालयों को खोलने का निर्णय लिया गया था। कोरोना महामारी की भयावहता एवं बढते संक्रमण को देखते हुए वकीलों का एक बड़ा धड़ा अदालत खोलने को लेकर विरोध कर रहा था। हाईकोर्ट बार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व महासचिव ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर खुली अदालत में सुनवाई की घोषणा को वापस लेने की मांग की थी। इसपर मुख्य न्यायाधीश ने बार के प्रतिनिधियों के  साथ वार्ता कर हाईकोर्ट में आठ मई से खुली अदालत में सुनवाई प्रारंभ करने के निर्णय को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। ग्रीन व ऑरेंज जोन में जिला न्यायालयों को खोलने का फैसला यथावत है।
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