बस्ती ऑरेंज : जानें क्या और कैसे
तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)
बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि कोरोना वायरस के एक्टिव केस, केस के दुगुना होने की दर, टेस्टिंग की सीमा तथा सर्विलान्स फीडबैक के आधार पर जिले को आरेन्ज जोन में रखा गया है।
उन्होंने बताया कि इस दौरान तुरकहिया, मिल्लत नगर, परसाजाफर, तथा जमोहरा राजस्व गाॅव 01 किलोमीटर के अन्तर्गत कन्टेनमेन्ट जोन में रखा गया है। इसी प्रकार पूरा गिदही खुर्द राजस्व गाॅव कन्टेनमेन्ट एरिया में रखा गया है।
उन्होंने बताया कि इन सभी स्थानों पर धारा 144 लागू की गयी है। कन्टेनमेन्ट जोन के अन्दर आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। बिना जांच के किसी को भी आवागमन की अनुमति नही होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में सभी दुकान, प्रतिष्ठान, विद्यालय, अस्पताल, बैंक, एटीएम, गैस एजेन्सी, सरकारी कार्यालय, राशन की दुकान, शराब की दुकान, गोदाम, पेट्रोल पम्प आदि बन्द रहेंगे।
उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, औद्योगिक गतिविधि एवं समारोह प्रतिबन्धित रहेंगे। इस दौरान सेनिटाइजेशन प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पूर्णयता पालन किया जायेगा। 65 वर्ष आयु तथा 10 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को घर से निकलने की मनाही रहेगी।
उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रशासन के पर्यवेक्षण में की जायेगी। इस एरिया के सभी निवासियों को आरोग्य सेतु एप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी को इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
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