बस्ती में निषेधाज्ञा के साथ दुकानें खुलने के दिन फिक्स किये डीएम ने

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)


बस्ती (उ.प्र.) । कोरोना वायरस के मद्देनजर चल रहे लॉकडाउन - 4 में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन द्वारा बस्ती जनपद में इकतीस मई तक के लिए दप्रसं. की 144 के साथ ही निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है । इसी के साथ कुछ जरूरी दुकानों को खोलने के लिए दिवस निर्धारित किये गये हैं । कन्टोनमेन्ट जोन में कोई छूट नहीं रहेगी । जरूरी सामानों की आपूर्ति प्रशासन की आपूर्ति प्रशासन की देखरेख में मुहैय्या कराई जाएगी । 



जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के गृह  (गोपन) अनुभाग - 3 द्वारा जारी शासनादेश सं. - 924 / 2020 / सी एक्स- 3 दिनांक 18 मई 2020 के अन्तर्गत कुछ गतिविधियों को अठारह मई से सशर्त चलाने की अनुमति प्रदान की गई है । उन्होंने बताया कि पांच से सत्रह मई तक लागू धारा 144 सहित निषेधाज्ञा को इकतीस मई तक बढ़ा दिया गया है । इस समय जिले में कोरोना पाजिटिव के कुल चौहत्तर एक्टिव केस हैं । सभी शैक्षिक संस्थान बन्द रहेंगे । राजनैतिक , खेल , मनोरंजन ,शैक्षिक , धार्मिक , सांस्कृतिक एवं सामूहिक गतिविधियां बन्द रहेंगी । श्री निरंजन ने बताया कि सत्कार सेवाएं  ( Hospitality Services ) उसी तरह संचालित होती रहेंगी , जैसे अभी तक संचालित हो रही थीं । पूजा स्थल , मॉल एवं जिम आदि बन्द रहेंगे । साप्ताहिक बन्दी शनिवार निर्धारित की गई है । दुकानें खोलने के दिन निश्चित किये गये हैं ।


रवि, मंगल व गुरूवार को गारमेन्ट्स , ज्वेलरी , कपड़ा , कास्मेटिक  (सौन्दर्य प्रसाधन) , बर्तन , स्टेशनरी व किताबों की दुकानें खुलेंगी ।


सोम, बुध व शुक्रवार को इलेक्ट्रिक , इलेक्ट्रॉनिक्स , हार्डवेयर , मोबाईल , जूते - चप्पल , पेन्ट , सेनेटरी , सायकिल , चश्मा , टायर - ट्यूब , फर्नीचर , बैग एवं ऑटोमोबाइल्स की दुकानें खुलेंगी । 



जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा है कि सभी दुकानें सुबह सात बजे से सायं सात बजे तक खुलेंगी । आम नागरिकों को जरूरी कार्यों हेतु ही आवागमन में प्रातः सात बजे से सायं सात बजे तक की अनुमति प्रदान की गई है । दुपहिया वाहनों पर केवल एक व्यक्ति या दूसरे को महिला होने पर चलने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन उसे भी मास्क और हेलमेट धारण करना होगा । चार पहिया वाहन में दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे, उनके साथ यदि छोटे बच्चे हैं तो दो बच्चों के लिए अनुमति दी गयी है । 



जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि मैरेज हाल खुलेंगे , लेकिन बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे और वैवाहिक कार्यक्रम में बीस से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे । उन्होंने कहा कि पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों एवं दस वर्ष से छोटे बच्चों को घरों में ही रहना होगा । ये अति आवश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी आकस्मिक कारणों से ही निकल सकेंगे । जिलाधिकारी ने आम जनमानस से लॉकडाउन , धारा 144 व निषेधाज्ञा का कड़ाई से पालन किये जाने की अपेक्षा करते हुए कहा है सभी नियम कोरोना वायरस  (COVID-19) के संक्रमण से बचाव के लिए ही बनाए गये हैं । सामाजिक और शारीरिक दूरी स्वच्छता और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए ।


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