बस्ती में धारा 144 व निषेधाज्ञा लागू : डीएम

बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । कोरोना वायरस के कारण लाकडाउन की अवधि आगामी 17 मई तक बढायी गयी है। इस दौरान जिले में धारा 144 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेंगा। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होने बताया कि जनपद के पाॅच कन्टेनमेन्ट क्षेत्र तुरकहियाॅ, मिल्लत नगर, गिदही खुर्द, जमोहरा व परसा जाफर में सभी प्रकार के प्रतिष्ठान पूर्णतः बन्द रहेंगे, केवल चिकित्सकीय आपात कालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के लिए कन्टेनमेन्ट क्षेत्र में आवागमन की अनुमति दी गयी है। 



  उन्होने कहा कि कन्टेनमेन्ट क्षेत्र के अन्दर दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, विद्यालय, अस्पताल, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, सरकारी कार्यालय, राशन की दुकान, गोदाम, आबकारी विभाग की दुकाने, निर्माण कार्य, औद्योगिक गतिविधिया तथा समस्त सामाजिक, राजनैतिक खेल, मनोरंजन, शैक्षिक सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम अथवा अन्य सामूहिक गतिविधि आदि को पूर्ण रूप से बन्द रखा जायेंगा। उन्होने कहा कि आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की उपलब्धता जिला प्रशासन के पर्यवेक्षण में डोर-टू-डोर सुनिश्चित की जायेगी।
         उन्होने ने निर्देश दिया कि कन्टेनमेन्ट जोन के निवासियों के मध्य आरोग्य सेतु एप का शतप्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जायेंगा। कन्टेनमेन्ट जोन से इतर क्षेत्र के समस्त स्कूल, कालेज शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान पूर्णतः बन्द रहेंगे। समस्त सिनेमाहाल, शापिंगमाल, जिम, खेल परिसर, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क आदि अन्य स्थान पूर्णतः बन्द रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, पूॅजा स्थल जनसामान्य के लिए बन्द रहेंगे।     



        कन्टेनमेन्ट जोन से इतर के क्षेत्रों में चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाए स्वास्स्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर जारी रहेंगी। जनसामान्य का आवागमन सामान्यतः अपरान्ह 02.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेंगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु दुकान/प्रतिष्ठान/गोदाम प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक इस शर्त के साथ खुले रहेंगे कि सामाजिक दूरी का अक्षरशः पालन किया जाय। पालन न करने वाले प्रतिष्ठान को तत्काल बन्द करा दिया जायेंगा। 
       उन्होने निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक उपयोग की निर्माण की गतिविधियों की अनुमति रहेंगी। कन्टेनमेन्ट जोन से इतर समस्त सरकारी कार्यालय अनिवार्य रूप से खोले जायेंगे। कार्यालयों में उप सचिव व उसके उपर के अधिकारी पूर्ण रूप से उपस्थित रहेंगे। शेष स्टाफ में से 33 प्रतिशत को अवश्यकतानुसार कार्यालय में बुलाया जायेंगा। काॅमन सर्विस सेण्टर/जनसेवा केन्द्र प्रातः 07.00 बजे से 02.00 बजे तक खुलेंगे। 
 उन्होंने बताया है कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में राजकीय निधि से निर्माण कार्य/रोजगार सृजन का कार्य कराया जायेंगा। नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर हाईवे, सड़क सिचाई, बाढ की रोकथाम तथा ऊजा से संबंधित कार्य कराये जा सकेंगे। कार्य स्थल पर मास्क लगाना, सेनेटाइजर तथा दो गज की दूरी का अनुपालन करना होंगा। व्यक्तिगत निर्माण कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।   
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