तीन माह की अग्रिम फीस के लिए बाध्य नहीं करेंगे स्कूल

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)


लखनऊ । यूपी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में परिवहन शुल्क (ट्रांसपोर्ट फीस) न लिए जाने और ऑनलाइन शिक्षा से वंचित न किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन ने कहा है कि संक्रमण के कारण घोषित आपदा अवधि में मासिक आधार पर शुल्क लिए जाने, किसी भी छात्र , अभिभावक को तीन माह की अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य न किए जाएं।     
साथ ही विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी छात्र-छात्रा को वंचित न किया जाए। शुल्क जमा न किए जाने के कारण किसी छात्र व छात्रा का नाम विद्यालय से नहीं काटा जाएगा। 
निर्देश में प्रमुख सचिव ने वाहन शुल्क पर भी मंगलवार को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद हैं और लॉकडाउन की अवधि में विद्यालय बंद रहने तक छात्र-छात्राओं से परिवहन शुल्क न लिया जाए। इस संबंध में मेरठ जनपद के डीआईओएस ने सभी स्कूलों को यह आदेश भेज दिया है और पालन करने के लिए कहा है।
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