लॉकडाउन में डीएम का दिशानिर्देश

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)


बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) ।  जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु देशव्यापी लाकडाउन आदेश लागू होने के संबंध में दिनाॅक 14.4.2020 के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत दिनाॅक 03.05.2020 तक स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किया है।      



जनपद में अन्तर्जनपदीय /अन्तर्राज्यीय आवागमन केवल चिकित्सकीय कारणों / कार्यो को छोड़कर प्रतिबन्धित किया गया है। समस्त धार्मिक स्थल आमजन के लिए बन्द कर दिये गये है। कोई भी धार्मिक कार्य समूह में नही किए जायेंगे। मृतको के दाहसंस्कार में 20 व्यक्ति से अधिक संख्या नही होगी। हाॅटस्पाट क्षेत्रों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति चिकित्सकीय टीम, सेनिटाइजेशन टीम के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की अनुमति नही होगीं।
   उन्होने निर्देश दिया है कि टेली मेडीसिन के माध्यम से टेलीकन्सटेन्सी व चिकित्सकीय परामर्श क्रियाशील रहेगी। कृषि संबंधी गतिविधिया पूरी तरह क्रियाशील रहेगी। वित्तीय क्षेत्र की गतिविधिया चालू रहेंगी। बैंक अपने निर्धारित अवधि में खुलेंगे। बैंको/एटीएम/ग्राहक सेवा केन्द्र पर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए वित्तीय लेन-देन जारी रहेगा।
  उन्होने निर्देश दिया है कि आगनबाडी केन्द्र संचालित नही होंगे परन्तु बच्चों व महिलाओं को खाद्य पदाथों और पोषण का वितरण होम डिलेवरी के माध्यम से कराया जायेंगा। मनरेगा के अन्तर्गत कायों की अनुमति नही होगी परन्तु ग्राम पंचायतो में कराये जाने वाले कार्यो का चिन्हांकन/स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। सभी प्रकार के मालवाहक एवं वस्तुओं के यातायात तथा उसके लोडिंग तथा अनलोडिंग की अनुमति होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में जनसेवा केन्द्र 03 मई 2020 तक बन्द रहेंगे। ईट-भट्ठों का संचालन जारी रहेंगा तथा श्रमिको को कार्य करने की अनुमति होगी। हाॅटस्पाट क्षेत्रों में ई-कामर्स के सरकारी व निजी प्रतिष्ठान पूर्णतः बन्द रहेंगे। 
  उन्होने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के अन्य विभाग सीमित क्षमता के साथ कार्य करेंगे। समूह क तथा ख के अधिकारी आवश्यकतानुसार उपस्थित होंगे तथा समूह ग और घ श्रेणी के अधिकारी व कर्मचारी सामाजिक दूरी का मानक सुनिश्चित करते हुए 33 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य कर सकते है, जिसका निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष रोस्टर बनाकर सुनिश्चित करेंगे। हाॅटस्पाट क्षेत्र में अवस्थित कोई भी सरकारी कार्यालय / प्रतिष्ठान पूर्णतः बन्द रहेगा। 
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