डाऊनलोड करें आरोग्यसेतु , नियमानुसार करें जरूरी कार्य : कमिश्नर

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)


बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । मण्डलायुक्त अनिल कुमार सागर ने मण्डल के तीनों जिलों में अधिक से अधिक लोगों से आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड कराने की अपील किया है। उन्होने कहा है कि भारत सरकार द्वारा इस एप के माध्यम से अधिक से अधिक लोग सुरक्षित रह सकेंगे।  
  उन्होने कोरोना वायरस के कारण लागू किए गये लाकडाउन का आगामी 03 मई तक कडाई से पालन कराने के लिए निर्देशित किया है। उन्होने कहा है कि इस दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग तथा मास्क के उपयोग को बढावा दिया जाये। प्रत्येक सम्भावित व्यक्ति की कोरोना वायरस की जाॅच अनिवार्य रूप से करायी जाय। विशेष रूप से जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री रही हो या वे सर्दी, जुखाम, खांसी और बुखार से पीड़ित हों।   


उन्होने कहा कि जनपदों में लागू धारा 144 का कड़ाई से पालन कराया जाय। किसी भी स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति एकत्र नही होंगे, उनके बीच में भी एक मीटर की दूरी रहेंगी। अपरिहार्य परिस्थिति में बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क, गमछा, तौलिया या रूमाल लगाना अनिवार्य है। 
उन्होने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आने पर होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रहें। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा इस दौरान गेहूं खरीद शुरू करायी गयी है। साथ ही गेहूं की कटाई भी खेतो में हो रही है। इस दौरान भी सोशल डिस्टेन्सिंग तथा व्यक्तिगत साफ-सफाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 
उन्होंने कहा है कि लाकडाउन के दौरान मनरेगा मजदूरों, श्रमिको, पेंशनधारकों के खातो में सरकार द्वारा पैसा भेजा गया है। बैंको में पैसा निकालने के लिए काफी लोग एक साथ आयेंगे, इसके साथ ही आगामी 26 अप्रैल तक कोटेदारों द्वारा 05 किलो चावल प्रतियूनिट दिया जा रहा है। यहां पर भी सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराया जाये। 



किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल एवं सब्जी, पोल्ट्री, खाद्यान, डेयरी और मिल्क , दूघ मवेशियों की चारे की दुकानों को निर्धारित समय के लिए खोला जा रहा है। सुनिश्चित करे कि यहां भी सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो सके। 
उन्होने कहा है कि कोरेन्टाइन तथा आईशोलेसन मे रखे गये लोगों को समय पर भोजन एंव जाॅच की सुविधाएं उपलब्ध करायें। इन सेण्टर तथा अस्पताल में भी सोशल डिस्टेन्सिंग, व्यक्तिगत साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये। यदि कोई व्यक्ति कोरेन्टीन किया गया है और नियमों का उल्लघन करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही भी करें।
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