अब तीन मई तक कोर्ट बन्द
तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)
प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन को देखते हुए उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद करने का आदेश अब तीन मई तक बढ़ा दिया है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर के आदेश पर महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी जिला जजों व पीठासीन अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि अभी तक 27 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश की सभी अदालतें बंद रखने का निर्देश दिया गया था। केंद्र सरकार की ओर से तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन मई तक अदालतें बंद रखने का फैसला लिया है। इस दौरान अदालतों में पूर्व में जारी प्रक्रिया के अनुसार केवल अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई होगी।
उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहां की अदालतें आंतरिक कनेक्टिविटी से चलेंगी। इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट व जिला अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। कोर्ट की कार्यवाही चलाने के लिए उपलब्ध संसाधनों से ही सॉफ्टवेयर तैयार करके गुरुवार को लांच कर दिया गया है।
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