पांच सब्जी वालों पर एफआईआर 

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)
बस्ती (उ.प्र.) । प्रशासन ने नवीन सब्जी मण्डी दक्षिण दरवाजा पर मिली शिकायतों का संज्ञान लेते हुए निरीक्षण किया और कमियां पाये जाने पर सब्जी के पांच कारोबारियों पर पुरानी बस्ती थाने पर एफ. आई. आर. दर्ज कराया है । 


कोरोना वासरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनपद को लाकडाउन किया गया है। ऐसी स्थिति में नागरिकों को निर्वाध आपूर्ति सही मूल्य पर मिलती रहे इसके लिए जिला प्रशासन प्रयत्नशील है। शनिवार को मिली शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन के आदेश पर नवीन सब्जी मण्डी दक्षिण दरवाजा के पास आलू, प्याज की बिक्री की जांच जिलापूर्ति अधिकारी रमन मिश्र, राधेरमण यादव सेक्टर प्रभारी / मण्डी सहायक दक्षिण दरवाजा एरिया मण्डी समिति बस्ती, राजित राम वर्मा सचिव मण्डी समिति , रामशंकर पूर्ति निरीक्षक बस्ती सदर के साथ ही पुरानी बस्ती थानाध्यक्ष सर्वेश राय की संयुक्त टीम ने मण्डी समिति दक्षिण दरवाजा मे जाकर निरीक्षण किया गया ।   



जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्र ने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि मण्डी समिति परिक्षेत्र में सब्जियों को बेच रहे चॉद अली पुत्र ताजुद्दीन मोबाइल नम्बर-9918748371 के पास आलू-10 बोरी, प्याज-04 बोरी, हरा मिर्च-01 बोरी एवं टमाटर-02 कैरेट, जावेद पुत्र स्व0 खलील मोबाइल नम्बर 8948029588 के पास आलू-60 बोरी एवं प्याज-08 बोरी, मो0 अफजाल पुत्र मो0 अजीज मोबाइल नम्बर 8736887610 के पास आलू-32 बोरी एवं प्याज-12 बोरी, शमशाद रजा पुत्र मो0 उमर मोबाइल नम्बर 9984270174 के पास आलू-14 बोरी एवं प्याज-02 बोरी तथा इरफान उर्फ बब्बू पुत्र हसरत अली मोबाइल नम्बर 8423265724 के पास आलू - 67 बोरी पाया गया। इन सभी के पास फुटकर / थोक व्यापार का मण्डी समिति बस्ती का वैध लाइसेन्स नही है , और न ही माल से सम्बन्धित वांछित प्रपत्र-9 आर, गेट पास था । इन सभी के पास से सब्जियों के अनाधिकृत रूप से भण्डारण, मण्डी शुल्क विकास सेस अपबंधन के साथ मण्डी परिषद के लाइसेन्स बिना सब्जी का कारोबार किया जाना मण्डीसमिति की अधिनियम का उल्लंघन है। जो कि दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है इन सभी के ऊपर थाना-पुरानी बस्ती में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
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