निर्भया केस : नहीं रूका डेथ वारंट

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)


नयी दिल्ली । निर्भया मामले के दोषियों को तीन मार्च को फांसी होना है, इससे पहले आज दोषी पवन द्वारा दाखिल क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया ।  लेकिन इसके फौरन बाद पवन ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगा दी. इस बीच दिल्ली की पटियाला हाऊस कोर्ट ने भी डेथ वारंट पर रोक लगाने से मना कर दिया है । कल सुबह छह बजे फांसी का वक्त तय किया गया है ।



सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इस में नया कुछ नहीं है । क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद दोषी पवन के पास राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल करने का एक और विकल्प बाकी है । वही इस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट पर रोक लगाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई होनी है ।  इससे पहले, तीन मार्च को फांसी की तारीख तय होने के बाद 28 फरवरी को पवन ने यह पिटीशन दायर किया था । पवन के अलावा तीन अन्य दोषियों के सभी विकल्प खत्म हो चुके है । हालांकि एक अन्य दोषी अक्षय भी विकल्प खत्म होने के बाद भी राष्ट्रपति से फांसी माफ करने की गुहार लगा चुका है ।


बता दें कि कोर्ट ने निर्भया मामले के चारों दोषियों को तीन मार्च सुबह छह बजे फांसी देने का आदेश जारी किया है ।


    दो डेथ वारंट लेप्स, तीसरा जारी


निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों को निचली अदालत से दो बार डेथ वारंट जारी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद दोषियों को फांसी नहीं हो पायी । इससे पहले, 17 फरवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को 3 मार्च को फांसी देने की तारीख सुनायी थी । दोषी लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं । कुल चार दोषियों में तीन का विकल्प खत्म हो चुका है । एक दोषी पवन ने शनिवार को क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया है, लेकिन इसके बावजूद दोषियों को फांसी नहीं दी जारही है । सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार अलग-अलग मामलों में फांसी देने की याचिका लगा रखी है, जिसपर 5 मार्च को फैसला आना है । दरअसल, दिल्ली प्रिजन रूल की धारा 836 के अनुसार, अगर किसी एक मामले में एक से अन्य दोषी है तो फांसी सभी को एक साथ ही दी जाएगी ।
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